
जीएसटी पोर्टल
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 दिसम्बर 2017 अन्तिम तिथि तक जीएसटी ट्रैन-1 जमा करने से तकनीकी कारणों से वंचित याचीगण को इलेक्ट्रानिक सिस्टम से फार्म स्वीकार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जीएसटी पोर्टल को 31 मार्च 19 से पहले खोलने का भी निर्देश दिया है। यदि ऐसा न हो पाता तो जीएसटी ट्रैन-1 हाथोंहाथ लेकर याचियों के क्रेडिट दावे पर आदेश पारित किया जाए। कोर्ट ने भारत सरकार, जीएसटी काउंसिल व टैक्स कमिश्नर से एक माह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खण्डपीठ ने सहारनपुर के मे.सुभाष ट्रेडर्स की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि तकनीकी खामी के चलते वे समय से फार्म जमा नहीं कर सके और अब पोर्टल बंद होने के कारण ट्रैन-1 जमा नहीं हो पा रहा है। केन्द्र व राज्य सरकार ने नियम 117 में संशोधन कर 31 मार्च 19 तक ट्रैन-1 स्वीकार करने की व्यवस्था की है। याचिका में मांग की गयी है कि जीएसटी काउंसिल टैक्स कमिश्नर को पोर्टल खोलने व फार्म स्वीकार करने की अनुमति दे। याचिका पर जवाब दाखिल होने के बाद सुनवाई होगी। याचिका पर अधिवक्ता विश्वकजीत केन्द्रीय उत्पाद कर विभाग के अधिवक्ता रमेश चन्द्र शुक्ल व भारत सरकार के अधिवक्ता कृष्ण जी शुक्ला ने पक्ष रखा।
BY- Court Corrospondence
Published on:
29 Mar 2019 10:32 am
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