26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी रिंग रोड चौड़ीकरण के खिलाफ याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से की जानकारी तलब

राजेश कुमार तिवारी व अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति डा वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत सिंह सोम ने बहस की।इनका कहना है कि राजस्व अभिलेखों में सड़क 20 फीट चौड़ी दर्ज है।अब रिंग रोड के रूप में फोर लेन बनाया जाना है।

less than 1 minute read
Google source verification
वाराणसी रिंग रोड चौड़ीकरण के खिलाफ याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से की जानकारी तलब

वाराणसी रिंग रोड चौड़ीकरण के खिलाफ याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से की जानकारी तलब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के कलेक्टरी फार्म चौराहे से लोहा बाजार होते हुए 20 फीट रिंग रोड के चौड़ीकरण में वर्षों पुराने निर्माणों को अतिक्रमण मान हटाने व ध्वस्तीकरण की अधिसूचना की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। लोक निर्माण विभाग ने अधिसूचना जारी कर लोगों से अतिक्रमण स्वयं हटा लेने को कहा गया है। अन्यथा स्थित में ध्वस्तीकरण कार्रवाई कर खर्च वसूली की चेतावनी दी गई है।

राजेश कुमार तिवारी व अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति डा वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत सिंह सोम ने बहस की।इनका कहना है कि राजस्व अभिलेखों में सड़क 20 फीट चौड़ी दर्ज है।अब रिंग रोड के रूप में फोर लेन बनाया जाना है। सड़क के मध्य से दोनों तरफ 12मीटर सड़क बनाई जायेगी।लोगों ने जमीन खरीद कर मकान बनवाये है बिना कोई मुआवजा दिए लोक निर्माण विभाग निर्माण अवैध बताकर ध्वस्तीकरण कार्रवाई करना चाहता है।जिसे चुनौती दी गई है।

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना अनुमति 21 फीट जमीन खुदाई मामले में प्रयागराज के चार अधिकारियों को किया तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में हुए जमीन खुदाई के मामले में कार्रवाई न करने पर एसपी यमुनापार, क्षेत्राधिकारी करछना, संजीव चौबे एस एच ओ औद्योगिक क्षेत्र,नैनी व यूनाईटेड पुलिस चौकी प्रभारी निखिलेश तिवारी को 19 जुलाई को तलब किया है।
मामले में याची की अरैल स्थित पैतृक उत्तराधिकार की संपत्ति से बिना अनुमति विपक्षियों द्वारा 20 फीट मिट्टी के अवैध खनन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने पर यह आदेश दिया गया है। याचिका की अगली सुनवाई 19जुलाई को होगी।

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग