इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी गंगा घाट से दो सौ मीटर तक अवैध निर्माण हटाने पर की गयी बीडीए की कार्रवाई पर न्यायमित्र मनीष गोयल ने मौका मुआयना कर रिपोर्ट मांगा है। कोर्ट ने कहा कि याची का कहना है कि 57 अवैध निर्माण ध्वस्त करने के कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है जबकि वाराणसी विकास प्राधिकरण का कहना है कि 34 अवैध निर्माण गिराये गये है। इस विवादित स्थिति की निष्पक्ष रिपोर्ट आने पर कार्रवाई हो सकती है। वाराणसी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स की तरफ से दाखिल अर्जी पर कोर्ट ने राज्य सरकार एवं अथारिटी से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।