
प्रयागराज में 24 नवंबर को ई-बस के परिचालक हरिकेश विश्वकर्मा (32) पर चापड़ से हमला करने वाले युनाईटेड इंजिनियरिंग कालेज के छात्र लारैब हाशमी की जमानत अर्जी खारिज हो गई। मंगलवार को जिला अदालत में मामले की सुनवाई की गई। सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद लारैब को जमानत देने के आधार को अप्र्याप्त माना। और उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। यह आदेश सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने आरोपित के वकील व जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद अग्रहरि को सुनने के बाद दिया।
घटना के बाद प्रयागराज में फैल गई थी सनसनी
प्रयागराज में २४ नवंबर को युनाईटेड इंजिनियरिंग कालेज के छात्र लारैब हासमी द्वारा सुबह करीब दस बजे औद्योगिक थानाक्षेत्र में ई-बस से कालेज आने के दौरान परिचालक हरिकेश विश्वकर्मा (32) पर चापड़ से हमला कर दिया था। इस दौरान उसने धार्मिक नारा लगाते हुए परिचालक के गर्दन व पेट पर चापड़ से कई वार किए थे। हमलावर ने बस में रहे दूसरे परिचालक पर भी चापड़ से वार करते हुए उसे भी जख्मी कर दिया था। इसके बाद धार्मिक नारे लगाते हुए वहां से भाग निकला था। घटना के तुंरत बाद उसका वीडियो भी वायरल हुआ और पूरे जिले में सनसनी फैल गई। हालांकि कुछ घंटे बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी छात्र लारैब हासमी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद पुलिस लारैब हाशमी को लेकर चापड़ बरामद करने के लिए निकली तो उसने वहां से भागने की कोशिश की थी। जिसपर पुलिस को लारैब पर गोली चलानी पड़ी और पुलिस की गोली लारैब के पैर में जाकर लगी थी। जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
Published on:
20 Feb 2024 09:11 pm
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