इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में कैदी द्वारा गोली मारकर की गयी हत्या की सीबीआई जांच की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति डी.के सिंह की खण्डपीठ ने मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की याचिका पर दिया है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता ओ.पी सिंह का कहना है कि पुलिस ने गोली व पिस्टल बरामद किया है। फोरेन्सिक जांच में पिस्टल से फायर हुआ ही नहीं है। जिस पिस्टल से फायर हुआ, उसे अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। पुलिस केस को कमजोर कर रही है। ऐसे में हत्या की निष्पक्ष जांच करायी जाये।
BY- Court Corrospondence