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मात्र 32 दिन में सीएम योगी ने अतीक के खौफ का कर दिया एनकाउंटर, फांसी के लिए ये 3 मुकदमे काफी

Atiq Ahmed: 44 साल में पहली बार अतीक अहमद को किसी मामले में सजा हुई है। 100 से अधिक मुकदमें में फैसला आना बाकी है।

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मुकदमों का शतक लगा चुके माफिया अतीक अहमद की जिंदगी अब सलाखों के पीछे कटेगी।

Atiq Ahmed: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) विधानसभा में 25 फरवरी को योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा था कि प्रदेश में किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा था कि उनकी सरकार माफिया को मिट्टी में मिला देगी। जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणाम बहुत जल्द सामने आएंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।

17 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा
सीएम योगी के इसी बयान के बाद प्रशासन ने उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। जबसे योगी का यह बयान आया था उसके मात्र 32 दिनों बाद 28 मार्च को कुख्यात माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुना दी गई। 17 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाते ही योगी का कही हुई बात सच साबित हुई।

मुकदमों का शतक लगा चुके माफिया अतीक अहमद
यह पहली बार है जब 43 साल में जो नहीं हो पाया, वह योगी के राज में हुआ है। योगी के राज में अतीक को पहली बार उसे किसी मामले सजा हुई। मुकदमों का शतक लगा चुके माफिया अतीक अहमद की जिंदगी अब सलाखों के पीछे कटेगी।

हत्या, अपहरण, दंगा, फिरौती, लूट, डकैती और अवैध जमीन कब्जा सहित कई गंभीर मुकदमों को अपने गले का ‘हार’ बनाकर घूमने वाले अतीक को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण कांड में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

तीन और मुकदमों में फैसला जल्द आने की उम्मीद
ADG अभियोजन आशुतोष पांडेय के मुताबिक माफिया अतीक अहमद पर 1996 से अब तक दर्ज मुकदमों में से 50 मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन हैं। आज (मंगलवार) उसके और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाना में दर्ज उमेश अपहरण कांड में फैसला आया है। वहीं, उससे जुड़े 3 मुकदमों में अभियोजन की पैरवी के चलते जल्द फैसला आने की उम्मीद है। इनका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है।

पत्नी और बेटों के नाम दर्ज हैं 8 मुकदमे
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर तीन, बेटे अली पर चार और उमर पर एक केस दर्ज है। शाइस्ता पर दर्ज तीनों केस का ट्रायल स्पेशल सीजेएम कोर्ट में चल रहा है। वहीं अली अहमद के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने, धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ में दर्ज केस की विवेचना की जा रही है।

अली के खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज मुकदमे में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अली करैली में हुई हत्या के प्रयास मामले में नैनी जेल में और उमर सीबीआई द्वारा दर्ज कराए गए डकैती और किडनैपिंग केस में लखनऊ की जेल में बंद है।

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