
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। अजय राय द्वारा वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर केस में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने और आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपराधिक को रद्द करने और ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल पर रोक लगाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने की। हाईकोर्ट के इस आदेश को अजय राय के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं अजय राय
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। अजय राय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रत्याशी बनाया गया है। वोटिंग के ठीक पहले उच्च न्यायालय के इस आदेश से उनको तगड़ा झटका लगा है।
Published on:
18 May 2024 09:41 am

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