
yash dayal
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी को एक-दो दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन पांच साल तक नहीं। यश दयाल ने अपने खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न की एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।
मंगलवार को जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अनिल कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
शिकायतकर्ता युवती ने दयाल पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। उनके अनुसार, दोनों की मुलाकात पांच साल पहले हुई थी। 27 वर्षीय यश दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में बीएनएस की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Published on:
15 Jul 2025 03:06 pm
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