
Electricity Connection Scheme: बिजली का नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके घर या परिसर से बिजली का खंभा 300 मीटर तक दूर है, तो अब आपको कनेक्शन के लिए एस्टीमेट बनवाने की लंबी प्रक्रिया और भाग-दौड़ से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा।
पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने प्रस्ताव दिया है कि 150 किलोवाट तक के लोड वाले कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को एक निश्चित राशि एक बार में जमा करनी होगी और केबल उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद उन्हें तुरंत नया कनेक्शन मिल जाएगा।
18 दिसंबर को होगा फैसला
इस प्रस्ताव को सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की 18 दिसंबर को होने वाली बैठक में हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद है। मंजूरी मिलते ही बिजली कंपनियां इस नई व्यवस्था को लागू कर देंगी।
कितना पैसा देना होगा? समझिए स्लैब में
बिजली का कनेक्शन चाहने वालों की सुविधा के लिए कंज्यूमर राइट रूल-2020 के तहत विद्युत नियामक आयोग की कास्ट डाटा बुक में शामिल की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य मनमाने एस्टीमेट, भ्रष्टाचार, और उपभोक्ताओं की अनावश्यक भागदौड़ को खत्म करना है। उपभोक्ताओं को अब ट्रांसफार्मर, खंभे, या कंडक्टर जैसे तकनीकी उपकरणों के लिए अलग से कोई प्रबंध नहीं करना होगा। सिर्फ तय धनराशि एकमुश्त जमा करनी होगी।
प्रस्तावित कास्ट डाटा बुक में कनेक्शन की दूरी को तीन भागों में बांटा गया है पहला स्लैब 0 से 100 मीटर की दूरी तक, दूसरा स्लैब 101 से 300 मीटर की दूरी तक और तीसरा स्लैब 301 मीटर से अधिक दूरी के लिए बनाया गया है। तीसरे स्लैब के कनेक्शन पर मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी। प्रस्तावित व्यवस्था में दो किलोवाट का घरेलू कनेक्शन यदि 100 मीटर की दूरी तक लेना है तो उपभोक्ता को सिर्फ 5500 रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे। इसी तरह 101 से 300 मीटर तक की दूरी पर उपभोक्ता को 7555 रुपये कनेक्शन के लिए जमा करने होंगे।
अब नहीं देना होगा 1 लाख रुपये
अभी तक 300 मीटर की दूरी पर कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को लगभग सात खंभे की लाइन, ट्रांसफार्मर और अन्य चीजों को मिलाकर लगभग एक लाख रुपये तक का भुगतान करना पड़ता था। नई प्रस्तावित व्यवस्था से उपभोक्ताओं को इस भारी भरकम खर्च से बड़ी सुविधा मिलेगी।
भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि वर्तमान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बिजली कनेक्शन के लिए एस्टीमेट बनवाने में ही होता है। उन्होंने कहा कि कास्ट डाटा बुक में प्रस्तावित यह व्यवस्था लागू होने से उपभोक्ताओं को बहुत राहत मिलेगी।
Published on:
16 Dec 2025 06:52 pm
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