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कृष्ण जन्मभूमि व शाही मस्जिद ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू, पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण की गई है मांग

इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में दोपहर बाद सुनवाई शुरू की है। इस याचिका में शाही ईदगाह परिसर को हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही मथुरा की अदालत में मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत देने की भी मांग की गई है।

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कृष्ण जन्मभूमि व शाही मस्जिद ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू, मस्जिद का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण की गई है मांग

कृष्ण जन्मभूमि व शाही मस्जिद ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू, मस्जिद का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण की गई है मांग

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर बाद मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि व ईदगाह के विवादित मामले की सुनवाई आज शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के खंडपीठ में सुनवाई जारी है। इस मामले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मनीष यादव व सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी ने ईदगाह परिसर का एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। इनकी याचिका पर आज सुनवाई आज जारी है।

चीफ जस्टिस के खंडपीठ ने की सुनवाई शुरू

इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में दोपहर बाद सुनवाई शुरू की है। इस याचिका में शाही ईदगाह परिसर को हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही मथुरा की अदालत में मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत देने की भी मांग की गई है।

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विवादित परिसर में था पहले मंदिर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके यह दावा किया गया है कि विवादित परिसर में पहले मंदिर बना था। मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जिस जगह अभी मस्जिद है वहां पर बनी जेल में द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कैद कर रखा था। जनहित याचिका पर इन बातों का उल्लेख किया गया है। याचिका में शाही मस्जिद ईदगाह का पुरातत्व विभाग से सर्वे की कराने की मांग की गई है, जिससे कि वहां की वास्तविकता का सभी को पता चले। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुरू कर दिया है।

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