
इलाहाबाद हाईकोर्ट
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को 40 वर्ष की आयु के बाद नियुक्ति नहीं देने का बेसिक शिक्षा विभाग का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 1981 के रूल 6 के मुताबिक विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004, 2006 और 2008 के अभ्यर्थियों को 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति देने का प्राविधान है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने महिमा श्रीवास्तव और अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने याचीगण को तीन सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि याचीगण ने 68500 सहायक अध्यापक के लिए आवेदन किया था। अध्यापक पात्रता परीक्षा में वह सफल हुए। उनकी काउंसलिंग प्रयागराज में करायी गयी। इसके बाद 40 से अधिक आयु होने के कारण नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। अधिवक्ता का कहना था कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 31 अगस्त 2018 को सर्कुलर जारी किया था कि विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 और 2008 के अभ्यर्थियों को 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति दी जाए।
बीएसए के सचिव की ओर से आपत्ति की गयी कि याचीगण पूर्व में आयोजित सहायक अध्यापक भर्तियों में भाग ले चुके हैं। इसलिए अब उनको बार-बार अवसर नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि रूल 6 में ऐसा कोई रोक नहीं है और नही शासन ने ऐसा कोई आदेश निर्णीत किया है कि इन अभ्यर्थियों को कितनी बार मौका दिया जायेगा।
BY- Court Corrospondence
Published on:
16 Nov 2019 10:00 pm
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