याची कुरैशी ने राज्य सरकार को खान-ए-दौरान की हवेली, मौजा बसई मुस्तकिल (ताजगंज) आगरा को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि 23 अप्रैल 2015 को एक अधिसूचना प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 4(1) के तहत जारी गई थी। और उसके बाद उस पर दो महीने तक आपत्तियां मांगी गई थीं।
प्रयागराज•Apr 24, 2022 / 11:00 am•
Sumit Yadav
किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए सरकार को हाईकोर्ट नहीं दे सकता निर्देश
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