
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर में एक भूत (मृत व्यक्ति ) के नाम से निर्दोष लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करा कर उनको परेशान करने की घटना पर हैरानी जताई है। पुलिस ने इस कथित भूत का बयान भी दर्ज किया और चार्ज शीट में उसे गवाह भी बनाया है।
कोर्ट ने एसपी कुशीनगर को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि अधिकारी की भी जांच करें कि उसने कैसे एक मृत व्यक्ति का बयान लिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने पुरुषोत्तम सिंह एवं 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
कुशीनगर के थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के शिकायतकर्ता (शब्द प्रकाश) की मृत्यु 19 दिसंबर 2011 को हो चुकी है। इसकी पुष्टि मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के साथ उसकी पत्नी के बयान के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर के एक रिपोर्ट से हुई। शब्द प्रकाश की ओर से मृत्यु के तीन साल बाद 2014 में याचियों पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया।
मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह अदालत निशब्द है कि किस प्रकार से एक मृत व्यक्ति यानी भूत का बयान दर्ज किया गया। कोर्ट ने एसपी कुशीनगर को जांच करने के लिए कहा है कि किस प्रकार से भूत निर्दोष लोगों पर मुकदमा दर्ज करा कर परेशान कर रहा है।
Published on:
08 Aug 2024 08:08 am
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