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अनैतिक देह व्यापार में लिप्त इन शहरों के मसाज व स्पा सेंटरों को बंद करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

हाईकोर्ट के इस आदेश से मची है खलबली

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अनैतिक देह व्यापार में लिप्त इन शहरों के मसाज व स्पा सेंटरों को बंद करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

प्रयागराज| इलाहाबाद हाईकोर्ट में नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वह अपने शहरों में चल रहे ऐसे स्पा सेंटर मसाज पार्लर ब्यूटी पार्लर आदि बंद कराएं जहां अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है । कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा यदि इस आशय का कोई प्रत्यावेदन दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी उस पर गंभीरता से विचार कर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करें।

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हाईकोर्ट में दाखिल सेण्टर फ़ॉर ह्यूमन राइट्स की जनहित याचिका में कहा गया है कि स्पा सेंटर और मसाज पार्लर के जरिए अनैतिक देह व्यापार का धंधा पूरे एनसीआर में फल फूल रहा है। इन सेंटरों में बड़ी संख्या में लड़कियां देह व्यापार में लिप्त है । गत दिनों कुछ स्थानों पर पड़े छापे में बड़ी संख्या में लड़कियां पकड़ी गई। इन सेंटरों को बंद कराने का निर्देश देने की मांग की गई। नायमूर्त्ति पी के एस बघेल और नायमूर्त्ति पीयूष अग्रवाल की खण्डपीठ ने प्रदेश सरकार और संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है तथा तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है।