16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

उसी मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी को 3 फरवरी को हाईकोर्ट ने दी थी सशर्त अग्रिम जमानत गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के गजल होटल के मामले में मिली है जानमत

less than 1 minute read
Google source verification
Mukhtar Ansari Abbas Ansari and Umar Ansari

मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज. जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पत्नी के बाद दोनों बेटों को भी हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों बेटों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी को गाजीपुर के गजल होटल मामने में सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। मां और बेटों पर जमीन का फर्जी बैनामा कर उसपर होटल बनाने का आरोप है। इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की बीते तीन फरवरी को ही इलाहाबाद हाईकाेर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर हुई थी। दोनों बेटों की जमानत याचिका पर जस्टिस सिद्घार्थ ने सुनवाई की।

इसे भी पढ़ें- मुख्तार अंसारी की पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर
गाजीपुर की निचली अदालत में इस मामले में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मुख्तार परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। अफशां अंसारी को जमानत मिलने के बाद दोनों बेटों की जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार की दलीलें सुनीं। याचीगण का कहना था उनको राजनीतिक विद्वेष के चलते फंसाया गया है। न ही उनकी कोई गलती है और न उन्होंने कोई अपराध किया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी।

इसे भी पढ़ें- योगी सरकार ने जब्त किया मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी और बेटों का पासपोर्ट
बता दें कि मुख्तार अंसारी के गाजीपुर के महुआबाग स्थित गजल होटल की जांच में प्रशासन ने जमीन की खरीद फरोख्त में धांधली और नियम कानून को ताक पर रखकर निर्माण के आरोप में बीते साल पत्नी और बेटों समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गजल होटल पर एक नवंबर की सुबह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी।
इसे भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट में बोली यूपी सरकार, आतंकवादी हैं मुख्तार अंसारी, बचा रही है पंजाब सरकार