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जेल से रिहा 2234 कैदियो की पेरोल बढाने के आदेश को हाईकोर्ट की मिली मंजूरी

राज्य सरकारों व हाईकोर्ट को गाइड लाइन बनाने का आदेश दिया था

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Order to increase parole of 2234 prisoners released from jail

जेल से रिहा 2234 कैदियो की पेरोल बढाने के आदेश को हाईकोर्ट की मिली मंजूरी

प्रयागराज 27मई । कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने 24 मई 2020 को परिपत्र जारी कर 10 अप्रैल 2020 के आदेश से प्रदेश के विभिन्न जेलों से रिहा 2234 कैदियो का पेरोल बढाने का निर्देश जारी किया है । इस परिपत्र में सभी संबंधित अधिकारियों को पेरोल बढाने का निर्देश दिया गया है। इसे देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेरोल बढाने की मांग मे दाखिल अर्जियो को निस्तारित कर दिया है और कहा है कि अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने सुशीला देवी की आपराधिक जनहित याचिका पर दिया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस प्रकोप को देखते हुए 7साल से कम सजा वाले आपराधिक मामले में जेल में बंद कैदियों की रिहाई पर राज्य सरकारों व हाईकोर्ट को गाइड लाइन बनाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गयी।कोर्ट ने सुझावों पर विचार कर जेलों में बंद कैदियों को जमानत या पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था।


जिसका पालन करते हुए मजिस्ट्रेट जेलों में गये और कैदियों की जमानत या पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। पेरोल की अवधि पूरी होने से पहले ही राज्य सरकार ने अवधि बढाने का निर्देश जारी किया है। जिसे कोर्ट ने पर्याप्त माना है।