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सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में रिपोर्टर अनुज शुक्ला को सशर्त जमानत

कोर्ट ने याची रिपोर्टर को व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का आदेश दिया है। वह 9 जून 19 से लक्सर जेल में बंद है।

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allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौतमबुद्धनगर (नोएडा) के एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर अनुज शुक्ल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। न्यूज चैनल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक न्यूज चलाने व धोखाधड़ी के आरोप नोएडा के फेज 2 थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने याची रिपोर्टर को व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का आदेश दिया है। वह 9 जून 19 से लक्सर जेल में बंद है।

कोर्ट ने कहा है कि याची साक्ष्य से छेड़छाड़ नही करेगा, गवाहों को नहीं धमकाएगा। तिथि पर कोर्ट में हाजिर होगा। भविष्य में अपराध नहीं दोहरायेगा। यदि वह शर्तो का उल्लंघन करता है तो कोर्ट को जमानत निरस्त करने की कार्यवाही की छूट होगी। याची का कहना है कि वह अप्रैल 2019 में चैनल से जुड़ा है। उसे झूठा फंसाया गया है। वह चैनल का मालिक या निदेशक नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे के परीक्षण में पूरा सहयोग देगा।

याची का यह भी तर्क था कि सह अभियुक्त न्यूज एंकर अंशुल कौशिक को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। ऐसे में उसे भी जमानत पर रिहा किया जाये। न्यूज चैनल हेड इशिका सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज चैनल परिसर सीज किया जा चुका है। मानहानि का मामले में अधीनस्थ अदालत पहले ही जमानत दे चुकी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

BY- Court Corrospondence