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कल से यूपी के इस जिले में नया सर्किल रेट लागू, जानें कितनी बढ़ेगी रजिस्ट्री शुल्क

यूपी के प्रयागराज में सोमवार से नए सर्किल रेट में सम्पत्तियों की रजिस्ट्री होगी। नई व्यवस्था में जहां रिहायशी सम्पत्ति का दर बढ़ा है, वहीं कृषक जमीन की रजिस्ट्री का दर घाटाया भी गया है।

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Prayagraj New Circle rate: सोमवार से प्रयागराज जनपद में नया सर्किल रेट लागू होगा, जिसे डीएम मनीष कुमार वर्मा ने स्वीकृति दे दी है। यहां संपत्तियों की रजिस्ट्री अब नए सर्किल रेट के आधार पर होगी। कहा जाय तो अब रजिस्ट्री में लगने वाला शुल्क बदल जाएगा।

इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बढ़ी दरें

जिले में सर्किल रेट में पांच से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा 40 प्रतिशत तक नैनी, झूसी फाफामऊ और झलवा क्षेत्र में सर्किल रेट बढ़ाया गया है। वहीं सिविल लाइंस, अशोक नगर, जार्जटाउन, टैगोर टाउन, मम्फोर्डगंज क्षेत्र में 15 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ा है। तीन वर्षों बाद जिले में सर्किल रेट बढ़ाया गया है।

रिहायशी भूमि महंगी, अकृषक भूमि सस्ती

नए सर्किल रेट लागू होने से रिहायशी भूमि अब महंगी हो जाएगी। हालांकि, स्टांप शुल्क में कमी के कारण बड़े क्षेत्रफल की अकृषक भूमि की रजिस्ट्री सस्ती होगी, जिससे बड़े भूखंडों के खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी।

नए सर्किल रेट की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं और सरलीकरण

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब नियमों का सरलीकरण किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का खुद से मूल्यांकन कर सकेगा। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हाल, वेयर हाउस, कोल्डस्टोर,बैंक्वेट हाल, ढाबा, रिसार्ट, पार्टी लान,अस्पताल, कोचिंग सेंटर,ईंट-भट्ठा और पेट्रोल पंप की भी नए सर्किल रेट में मूल्यांकन की व्यवस्था कर दी गई है।

अकृषक भूमि की रजिस्ट्री पर बड़ी राहत

एआइजी स्टांप राकेश चंद्रा ने बताया कि सबसे अहम यह कि ज्यादा क्षेत्रफल की अकृषक भूमि की रजिस्ट्री में राहत दी गई है। अकृषक भूमि 500 वर्ग मीटर से ज्यादा की रजिस्ट्री पर मूल्यांकन दरों में राहत दी गई है। पांच सौ से एक हजार वर्ग मीटर की अकृषक भूमि पर 15 प्रतिशत तथा एक हजार से दो हजार वर्ग मीटर की अकृषक भूमि पर 20 प्रतिशत कम स्टांप शुल्क देने होंगे। दो हजार से पांच हजार वर्गमीटर में 30 प्रतिशत और पांच हजार से अधिक अकृषक भूमि के निर्धारित दरों में 40 प्रतिशत की कमी की गई है। एआइजी स्टांप ने बताया कि नए सर्किल रेट से राजस्व में बढ़ोतरी होगी।