
इस हाल में बनाया युवती का वीडियो, फिर सुसाइड के लिए किया मजबूर, आरोपी को 7 साल बाद मिली कर्मों की सजा
रायगढ़. आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले एक अभियुक्त को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश रायगढ़ अरविंद कुमार सिन्हा के न्यायालय में मंगलवार को थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ के आत्महत्या के लिए दुष्पेरित करने के मामले में अभियुक्त कन्हैया लाल दलाल को आरोपित धारा 306 में 7 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 1000 का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त द्वारा अर्थदंड राशि समय में नहीं दिए जाने पर उसे 6 महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियुक्त कन्हैया लाल दलाल पिता बजरंग लाल दलाल उम्र 36 साल निवासी इंदिरा नगर थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ के विरूद्ध स्थानीय युवती द्वारा थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में छेड़-छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर अभियुक्त कन्हैया लाल को कोतवाली पुलिस गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था, मामले में अभियुक्त जेल में था जो जमानत में मुक्त होने पर युवती और उसके पिता को छेड़खानी की रिपोर्ट वापस लेने की धमकी देने लगा तथा अपने पास रखे युवती के फोटोग्राफ्स, वीडियो फुटेज वायरल कर युवती को बदनाम करने की धमकी देता था जिससे युवती मानसिक रूप से परेशान थी।
अभियुक्त कन्हैया लाल के बार-बार दबाव देकर केस वापस लेने अन्यथा बदनाम की धमकी देने से प्रताड़ित होकर युवती 17 नवंबर 2021 को अपने घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती के मृत्यु के संबंध में थाना कोतवाली में मर्ग कायम कर अभियुक्त कन्हैया लाल के विरुद्ध धारा 306 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया। जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में अभियुक्त कन्हैया लाल दलाल द्वारा युवती (मृतिका) द्वारा लिखाई गई छेड़छाड़ की रिपोर्ट से संबंधित केस वापस लेने के लिए धमका कर समाज में बदनाम करने की धमकी देने और युवती की फोटो अन्य लोगों को दिखाकर मानसिक रूप से परेशान कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया जाना पाया गया । न्यायालय ने अभियुक्त को 7 साल की सजा सुनाई है।
Published on:
28 Sept 2023 04:07 pm
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