पति की तलाश में निकली महिला को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता बघेल ने आरोपी जगे सिदार पर लगभग 4 साल पूर्व महिला के साथ छेड़छाड़, मारपीट एवं लैंगिक संबंध का प्रस्ताव के मामले में यह सजा सुनाई है। इस मामले मे पुलिस ने धारा 354, 323, 294, 506 के अंतर्गत प्रकरण को पत्थलगांव न्यायालय में पेश किया था जिसमें प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता बघेल ने आरोपी को धारा 354 के अंतर्गत 3 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 323 के तहत छह माह समेत कुल 2500 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक लगभग चार साल पूर्व शाम को लगभग सात बजे के पीड़िता का पति जब गांव में आर्केस्ट्रा देखने गया था तब आरोपी जगे सिदार पीड़िता के घर पहुंचकर तुम्हारा पति एक महिला के घर में शराब पी रहा है बताया जिसके बाद पीड़िता ने महिला के घर पहुंचकर अपने पति की तलाश की पर वहां उसका पति नही मिला जब वह वापस अपने घर लौट रही थी तो आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।