
15 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
बलौदाबाजार. छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार-भाटापारा जिला पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना से हत्या के 15 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। ऋषि कुमार बर्मन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यायालय बलौदा बाजार द्वारा दण्डादेश पारित किया गया है।
आरोपियों द्वारा एक राय होकर थाना बिलाईगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुड़पार में एक महिला की हत्या कर की गई थी। हत्या कारित करने के पश्चात पैरावट में ले जाकर महिला के शव को आग लगा दिया गया था। जमीन विवाद को लेकर आरोपियों द्वारा लाठी, डंडे, तलवार आदि से लैस होकर हमला करते हुए जघन्य घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं और इस दौरान दो आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है।
पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 दिसंबर 2017 थाना बिलाईगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुड़पार में आरोपी गोरेलाल जांगड़े, चंदन जांगड़े आदि द्वारा एक राय होकर मृतिका के घर में हमला कर दिया गया। आरोपियों द्वारा प्रार्थिया के घर में रखे ट्रैक्टर, धान, पैरावट आदि में आग लगा दी और घर में उपस्थित मृतिका मीराबाई टंडन की हत्या कर दी गई।
तत्पश्चात आरोपियों द्वारा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उसके शव को पैरावट में ले जाकर आग लगा दी। इसके साथ ही आरोपियों द्वारा घर में उपस्थित अन्य सदस्यों के साथ धारदार हथियारों से मारपीट कर गंभीर रूप से चोट भी पहुंचाई गई। घर में उपस्थित अन्य सदस्यों द्वारा भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाई गई।
आजीवन कारावास की सजा से दंडित आरोपियों के नाम
निक्की अजगल्ले पिता नारायण उम्र 21 वर्ष, वीरेंद्र उर्फ धीरेंद्र जांगड़े उम्र 18 वर्ष, गोरेलाल जांगड़े उम्र 44 वर्ष, चंदन जांगड़े उम्र 22 वर्ष मृत, विक्की अजगल्ले उम्र 22 वर्ष, निलेश कुमार अजगल्ले उम्र 21 वर्ष, रामसाय अजगल्ले उम्र 65 वर्ष मृत।
सुखसागर अजगल्ले उम्र 45 वर्ष, धनीराम उम्र 47 वर्ष, धनंजय कुर्रे उम्र 23 वर्ष, राधेश्याम कुर्रे उम्र 60 वर्ष, भूपेंद्र रड़ाकर उम्र 30 वर्ष, भागीरथी कुर्रे उम्र 24 वर्ष, मंगलावत बाई पति राधेश्याम कुर्रे उम्र 50 वर्ष, श्याम नारायण अजगल्ले उम्र 40 वर्ष सभी निवासी ग्राम मुड़पार थाना बिलाईगढ़ तत्कालीन जिला बलौदाबाजार-भाटापारा वर्तमान जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़।
Published on:
19 Nov 2022 06:07 pm
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