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सावधान! मकान या जमीन खरीदने से पहले आपको पता होनी चाहिए ये बात वरना…

अगर आप मकान या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है वरना आपको पछताना पड़ सकता है।

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सावधान! मकान या जमीन खरीदने से पहले आपको पता होनी चाहिए ये बात वरना...

अजय रघुवंशी/रायपुर. रेरा छत्तीसगढ़ में 31 मई के आखिरी अल्टीमेटम के बाद भी प्रदेश के 19 बिल्डरों-प्रमोटरों को ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सका है। इसलिए सिर्फ इन्हीं बिल्डर्स-प्रमोटर्स पर भूखंड या मकान खरीदने पर खरीदारों को वादे के अनुरूप सुविधाएं देने की बाध्यता रहेगी।

अंतिम तिथि 31 मई तकबिल्डरों से रजिस्ट्रेशन के लिए 480 आवेदन मिले हैं। 1 जून से रेरा की सख्ती प्रदेश में लागू होनी है, जिसमें निर्धारित अवधि के बाद आवेदन करने वाले रियल एस्टेट घरानों पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। लेकिन विभाग के रवैये से यह साबित होता है कि विभाग, बिल्डरों को रजिस्ट्रेशन कराने और कार्रवाई से बचाने के लिए बार-बार मोहलत दे रहा है।

विभाग ने बिल्डरों से फीस लेकर 480 प्रोजेक्ट के कागजात जमा करा लिए हैं। निर्धारित तिथि तक यानी 31 मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के मामले में विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे बिल्डर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया है, उन्हें टोकन नंबर दिया गया है, उन पर कार्यवाही नहीं होगी।

कार्रवाई से बचाने फीस लेकर जमा कराए आवेदन
विभाग पर यह आरोप है कि बिल्डरों और प्रमोटरों को कार्रवाई से बचाने उनसे फीस लेकर आवेदन जमा करा लिए गए हैं, जबकि आवेदन में यह भी नहीं देखा जा रहा कि उचित कागजात है भी कि नहीं।

कई डिफाल्टर भी शामिल
जानकारी के मुताबिक बैंक डिफॉल्टर कई बिल्डर विभाग की इस स्कीम के तहत कार्रवाई से बच गए। उन्होंने भी फीस के साथ आवेदन जमा कर दिया है। अब स्क्रूटनी में पता चलेगा कि बिल्डरों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा या नहीं। इस प्रक्रिया में फिर से एक से दो महीने का समय लगेगा।

फरवरी से रजिस्ट्रेशन
रेरा छत्तीसगढ़ के चेयरमैन विवेक ढांड के मुताबिक फरवरी-2018 से रेरा छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट परियोजनाओंं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। पंजीयन कराए बिना काम करने वाले एजेंटों पर लगेगा दस हजार रु. प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रमोटरों के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपना लेन-देन सिर्फ पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही करें।

जो रजिस्टर्ड नहीं उनसे ना खरीदें प्रॉपर्टी
विभाग का यह भी कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट जिसे रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, उसमें ग्राहकों को निवेश नहीं करना चाहिए।

बिल्डरों को ऐसे मिली छूट
1. 1 मई 2017 से करना था लागू।
2. प्रदेश में जनवरी-2018 में बनी बॉडी।
3. 15 जनवरी-2018 को रेरा छत्तीसगढ़ चेयरमेन विवेक ढांड ने किया पदभार ग्रहण।
4. फरवरी में अन्य सदस्यों की नियुक्ति।
5. मार्च में कार्यालय की स्थापना।
6. 1 अप्रैल-2018 के स्थान पर अब 1 जून-2018 से सख्ती का निर्णय।
7. बिल्डरों को फिर 2 महीने रजिस्ट्रेशन के लिए मिली छूट।
8. बावजूद इसके पांच फीसदी बिल्डर भी नहीं करा पाए रजिस्ट्रेशन

इनका हुआ रजिस्ट्रेशन
नं . प्रोजेक्ट नाम प्रमोटर नाम
1. स्पर्श लाइफ सिटी मां बम्लेश्वरी रियल्टी प्रालि.
2. ओवरसीज पालम रिसोर्ट अग्रवाल कंस्ट्रक्शन एंड कांट्रेक्टर
3. मल्टी स्पोट्र्स सिटी भारत डवलपर्स
4. महावीर सनसिटी (एनएक्स) विकास बोहरा-
5. सतगुरु ड्रीम सिटी मे. सतगुरू बिल्डकॉन
6. सिंगापुर लाइफ सिटी (फेस-2) चौहान हाउसिंग प्रालि.
7. मेट्रो हेक्सा शिवाय इंफ्रा
8 . रिद्धी-सिद्धी एल सीरीज विनोद बोहरा
9. जीटी लाइफ स्पेसेस जीटी होम्स
10. रॉयल रेसीडेंसेस सोनल कुमार जैन
11. स्वर्णभूमि प्रोजेक्ट(फेस-2) फार्चुन रिर्सोसेस प्रालि.
12. वुड्स स्टेट (फेस-2) श्री वेंकटेश्वरा रियल्टीस
13. क्रेस्ट ग्रीन्स रामायणा रियल्टर्स प्रालि.
14. सिंगापुर लाइफ सिटी (फेस-3) अजय चौहान
15. सिंगापुर लाइफ सिटी (फेस-2) अजय चौहान
16. कृष्णा पैराडाइज (फेस-1) श्री कृष्ण बिल्डर्स
17. अशोका लैंडस्केप्स पार्थिवी डवलपर्स
18. निर्वाण गार्डन (फेस-1) जेएसआर बिल्डर्स एंड डवलपर्स-
19. निर्वाण गार्डन (फेस-2) अशोक कुमार शर्मा