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जबरन मैनुअल स्केवेंजर्स का काम कराने वालों पर हो कार्रवाई: मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ में जबरन मैनुअल स्केवेंजर्स का काम कराने वाले व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाए। केवल नगर निगम के माध्यम से अथवा पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से ही सीवरेज सफाई कराई जाए। साथ ही सफाई के दौरान सुरक्षा मापदंडों का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह बातें राज्य अनुश्रवण समिति […]

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जबरन मैनुअल स्केवेंजर्स का काम कराने वालों पर हो कार्रवाई: मुख्यमंत्री

जबरन मैनुअल स्केवेंजर्स का काम कराने वालों पर हो कार्रवाई: मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ में जबरन मैनुअल स्केवेंजर्स का काम कराने वाले व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाए। केवल नगर निगम के माध्यम से अथवा पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से ही सीवरेज सफाई कराई जाए। साथ ही सफाई के दौरान सुरक्षा मापदंडों का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह बातें राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक में कहीं।

पीड़ित वर्ग को हर संभव सहायता दी जाए

इस दौरान मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण केयर अस्पताल के सीवरेज की सफाई के दौरान तीन मजदूरों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पीड़ित वर्ग को हर संभव सहायता दी जाए। साथ ही घटना के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अप्रिय घटना ना होने पाए। मुख्यमंत्री साय ने बुधवार को अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक ली। इस मौके पर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि जबरन हाथ से मैला उठाने का कार्य करवाने वाले व्यक्तियों पर ऐक्ट में दंड का भी प्रावधान है, जिसमें एक वर्ष का कारावास अथवा 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है।

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के पुनर्गठन के बाद यह पहली बैठक

उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के पुनर्गठन के बाद यह पहली बैठक है। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों में मैनुअल स्केवेंजर्स रिसर्वे करवाया गया है जिसमें सभी जिला कलेक्टर द्वारा मैनुअल स्केवेंजर्स मुक्त का प्रमाण पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा मानवीय मूल्यों एवं संविधान द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों के विपरीत है। बैठक में वर्ष 2018 में आयोजित पूर्व बैठक का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2023 के आदेश के अनुसरण में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त मैनुअल स्कैवेजर्स के पुनसर्वेक्षण रिपोर्ट पर राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति द्वारा चर्चा की गई एवं अनुमोदन किया गया।

अधिकारीगण उपस्थित

बैठक में केबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक पुन्नूलाल मोहले, डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, मुख्य सचिव विकासशील, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव एस. बसवराजू सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।