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liquor scam Case: शराब घोेटाले में अनवर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन नहीं किया जाएगा रिहा

liquor scam Case: ईओडब्ल्यू में दर्ज समानांतर मामले में 450 गवाह हैं, लेकिन अब तक किसी आरोप पर संज्ञान नहीं लिया गया है। बता दें कि इसी प्रकरण में अरविंद सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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CG News: अनवर ढेबर को बड़ा झटका, कस्टम मिलिंग घोटाले में कोर्ट ने जमानत याचिका कर दी खारिज

अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज (Photo Patrika)

liquor scam Case: प्रदेश में 2161 करोड़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल भेजे गए अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की दोहरी बैंच ने फैसला सुनाया। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी इसी प्रकरण में ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर के कारण रिहा नहीं किया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ढेबर के अधिवक्ता अर्शदीप सिंह खुराना ने अदालत में तर्क दिया कि पहले की ईसीआईआर में उनके पक्षकार पहले ही 80 दिनों की हिरासत पूरी कर चुके हैं। वर्तमान ईसीआईआर में उन्हें 8 अगस्त 2024 को गिरफ्तार करने के बाद 3 पूरक चालान और 40 गवाहों का हवाला दिया गया है। वहीं ईओडब्ल्यू में दर्ज समानांतर मामले में 450 गवाह हैं, लेकिन अब तक किसी आरोप पर संज्ञान नहीं लिया गया है। बता दें कि इसी प्रकरण में अरविंद सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराई

शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर रायपुर के स्पेशल कोर्ट में अरविंद सिंह को पेश किया गया। इस दौरान जमानत शर्तो के अनुसार कोर्ट ने अरविंद सिंह को 1 लाख रुपए का मुचलका और अपना पासपोर्ट ईडी ऑफिस में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर के तहत अरविंद सिंह को जेल में रखा गया है।