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Indian Railways: आपकी ट्रेन टिकट पर कोई ‘दूसरा व्यक्ति’ भी कर सकता है सफर! जानिए रेलवे का जरूरी नियम

Indian Railways: क्या आप जानते हैं कि आपकी कंफर्म ट्रेन टिकट पर कोई और भी स कर सकता है। भारतीय रेलवे यात्रियों को अपना टिकट दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने की सुविधा देता है।

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Train going from Block to Ratlam division via diverted route

Train going from Block to Ratlam division via diverted route

Indian Railways: देश में बड़ी मात्रा में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे कई ट्रेनों का संचालन करता है। दुनियाभर में भारतीय रेलवे की गिनती बड़े रेल नेटवर्कों में की जाती है। यात्रियों की सुविधा और सहूलियत को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई नियमों को बना रखा है। इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को सफर का शानदार अनुभव देना है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारी ट्रेन टिकट पर किसी दूसरे व्यक्ति को यात्रा करना पड़ता है। ऐसे में अक्सर कई बार लोग सवाल करते हैं कि क्या हमारे टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति ट्रेन में सफर कर सकता है। भारतीय रेलवे ने इसे देखते हुए एक खास नियम को बना रखा है। ट्रेन टिकट ट्रांसफर करने वाले नियम के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है।

अगर किसी कारणवश आपके ट्रेन टिकट पर किसी दूसरे व्यक्ति को सफर करना पड़ रहा है। ऐसे में आपको भारतीय रेलवे के एक खास सर्कुलर के बारे में पता होना चाहिए। इस सर्कुलर को कुछ साल पहले भारतीय रेलवे ने जारी किया था।

इसमें उल्लेख है कि आप अपनी कंफर्म रेलवे टिकट को यात्रा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। सर्कुलर में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति अपना ट्रेन टिकट परिवार के सदस्य को यात्रा करने के लिए दे सकता है।

गौरतलब बात है कि इसके लिए सफर करने वाले यात्री को अपना आवेदन पत्र स्टेशन मास्टर को देना होगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर आपको ट्रेन में संबंधित व्यक्ति की यात्रा करने लिए अनुमति दे देगा।

आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि आप अपना ट्रेन टिकट उसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है। आपको ऐसे में इससे संबंधित जरूरी दस्तावेजों को दिखाना है।

24 घंटे पहले देनी होती है एप्लीकेशन
अगर यात्री कोई सरकारी कर्मचारी है और अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है तो वो ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट दे सकता है, ये टिकट उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसके लिए रिक्वेस्ट की गई है. अगर किसी शादी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति आती है तो शादी और पार्टी के आयोजक को 48 घंटे पहले जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है. ये सुविधा आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है. यही सुविधा NCC कैडेट्स को भी मिलती है.

सिर्फ एक बार मिलता है मौका
भारतीय रेलवे का कहना है कि टिकटों का ट्रांसफर सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, यानी अगर यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया तो अब वो इसे नहीं बदल सकता, यानी अब किसी और को ये टिकट ट्रांसफर नहीं की जा सकती है.

कैसे करें Train Ticket ट्रांसफर?
1. टिकट का प्रिंट आउट निकालें.
2. निकटतम रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं.
3. जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है, उसका ID प्रूफ जैसे आधार या वोटिंग आईडी कार्ड लेकर जाना होगा.
4. काउंटर पर टिकट ट्रांसफर के लिए अप्लाई करें.