
BH Series Number Plate
BH Series Number Plate: छत्तीसगढ़ की सड़कों पर जल्दी ही भारत सीरीज (बीएच) की नंबर प्लेट वाले वाहन दौड़ते नजर आएंगे। पंजीकरण की नई व्यवस्था को शुरू करने के लिए परिवहन विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसकी स्वीकृति मिलते ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साथ ही टैक्स और इसके नियम भी निर्धारित किया गए है।
इसके तहत एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले लोगों को बार-बार अपने निजी वाहनों का नंबर नहीं बदलवाना पड़ेगा। जिनके 4 राज्य और उससे अधिक में उनके दफ्तर होने चाहिए। वह नया वाहन खरीदते समय वह बीएच सीरीज के नंबर ले सकेंगे। एक बार यह नंबर लेने के बाद पूरे देशभर में यह मान्य होगा। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी गाइड लाइन निर्धारित की गई है। इसके तहत वाहन खरीदने के बाद स्थानीय आरटीओ द्वारा नंबर जारी किया जाएगा।
इतना लगेगा टैक्स
बीएच सीरीज का वाहन लेने वाले को दोपहिया और चारपहिया वाहनों की कीमत का 8 से 10 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा। यह राशि 15 वर्ष के लिए एकमुश्त नहीं देनी पड़ेगी। इसे प्रति दो वर्ष में किस्तों में जमा करना पड़ेगा। इससे उन्हें अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। साथ ही कुछ फीसदी राशि ही टैक्स के रूप में देनी होगी। वहीं बीएच सीरीज वाले नंबर प्लेट वाले गैर-कार्गो वाहन के मालिक को दूसरे राज्य में जाने पर नई रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। यह उन लोगों के लिए मददगार होगा जिनके पास ऐसी नौकरी है जिसके लिए उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में बार-बार शिफ्ट होना पड़ता है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले दोनों आते हैं।
यह है नियम
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 एक वाहन को दूसरे राज्य में अधिकतम 1 वर्ष तक चलाने की छूट है। इसके बाद उन्हें स्थानीय राज्य के सीरीज का नया नंबर लेना पड़ता है। निर्धारित अवधि के बाद वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं एक नंबर बदलवाने के लिए एक मौका दिया जाएगा। बताया जाता है कि बीएच सीरीज को लागू करने की अनुमति मिलने के बाद दूसरे राज्यों की वाहनों की जांच करने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में बीएच सीरीज की नंबर प्लेट को शुरू करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी स्वीकृति मिलते ही इसे जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा।
-दीपांशु काबरा, आयुक्त परिवहन विभाग
Published on:
17 Feb 2023 01:06 pm
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