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डेयरी संचालक पर 10,000 का जुर्माना! स्वास्थ्य विभाग बोला- दोबारा लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई…

CG News: रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग को डेयरी में गंदगी और प्रदूषण को लेकर मिली जनशिकायत पर त्वरित कार्रवाई की गई।

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डेयरी संचालक पर 10,000 का जुर्माना(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग को डेयरी में गंदगी और प्रदूषण को लेकर मिली जनशिकायत पर त्वरित कार्रवाई की गई। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही के मार्गदर्शन में जोन क्रमांक 5 की टीम ने भाठागांव क्षेत्र में संचालित नीलकंठ डेयरी का औचक निरीक्षण किया।

CG News: आवासीय क्षेत्र में गंदगी और सड़क पर छोड़ी जा रही थीं भैंसें

निरीक्षण के दौरान यह शिकायत सही पाई गई कि डेयरी में भारी गंदगी फैली हुई है और भैंसों को खुले में सड़क पर छोड़ा जा रहा है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। यह डेयरी भक्त माता कर्मा वार्ड क्रमांक 67 के आवासीय क्षेत्र में संचालित पाई गई। जोन स्वास्थ्य अधिकारी संदीप वर्मा के नेतृत्व में काऊकैचर वाहन और विशेष टीम की मदद से सड़क पर घूम रही नीलकंठ डेयरी की 10 भैंसों को पकड़कर लाखेनगर कांजी हाउस भेजा गया।

डेयरी संचालक पर 10 हजार का ई-जुर्माना

प्रकरण में जोन कमिश्नर खीरसागर नायक और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर नीलकंठ डेयरी के संचालक पर तत्काल 10,000 रुपये का ई-जुर्माना लगाया गया। साथ ही आवासीय क्षेत्र से डेयरी बंद कर निगम सीमा के बाहर शिफ्ट करने का नोटिस पुनः जारी किया गया।

भविष्य में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

नगर निगम ने डेयरी संचालक को स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में भैंसों को सड़क पर छोड़ा गया या नियमों का उल्लंघन हुआ, तो अभियान चलाकर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना अदा करने के बाद भैंसों को सख्त हिदायत के साथ छोड़ा गया। नगर निगम जोन 5 स्वास्थ्य विभाग ने इस कार्रवाई को जनशिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण का उदाहरण बताया है, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिली है।