
Bulldozer Action In CG:रायपुर कलेक्टर के आदेश के बाद एक सप्ताह से लगातार अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई चल रही है। चौंकाने वाले बात यह है कि अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए हमेशा से राजस्व और निगम अमले को सतर्क रहने का आदेश शासन ने पहले ही जारी कर दिया है। इसके बाद भी कलेक्टर के आदेश पर अब आधी अधूरी कार्रवाई हो रही है। जबकि कॉलोनाइजर एक्ट के तहत सभी पर एफआईआर का प्रावधान है। इस तरह छूट देकर पहले अवैध प्लॉटिंग करवाई गई। जब कलेक्टर ने सख्ती दिखाई तो प्लॉट खरीदने वालों के निर्माण तोड़े जा रहे हैं। अभी भी भूमाफिया मौज में हैं।
लगातार हो रही कार्रवाई (Bulldozer Action in CG) में सिर्फ राजस्व और नगर निगम की टीम को शामिल किया गया है। जबकि प्रकरण दर्ज कराने का अधिकार टीएनसीपी को भी है। पूरी कार्रवाई में टीएनसीपी के एक भी अधिकारी को शामिल नहीं किया गया है।
दूसरी ओर पटवारी से उक्त भूमि के भू-स्वामी का रिकाॅर्ड लिया जा सकता है। उनसे भी सिर्फ पत्राचार की बात कर मामले में दिखावे का खेल चल रहा है। अभी सिर्फ रास्ते और डीपीसी को तोड़ा जा रहा है। बीते पांच दिनों से सिर्फ शहरी क्षेत्र में निगम अमले के साथ कार्रवाई की जा रही थी। अब ग्रामीण इलाके में भी तोड़-फोड़ शुरू हो गई है।
कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम ने जिले में 4 अलग-अलग स्थानों पर अवैध प्लाॅटिंग पर कार्रवाई करते हुए रोक लगाई गई है। उरकुरा, मांढर, कोटा और अमलीडीह में अवैध प्लाॅटिंग में बने मुरूम के रास्ते को नष्ट किया गया। गोंदवारा में अनुग्रह सोसायटी के पीछे लगभग 3 एकड़ निजी भूमि पर बनाई गई अवैध मुरुम रोड को जेसीबी मशीन से तोड़ा (Bulldozer Action in Raipur) गया। तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के भूमि स्वामियों की जानकारी मांगी गई है। इसी तरह जोन 10 ने अमलीडीह के पीछे लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाॅटिंग पर मुरुम रोड काटी है।
Updated on:
22 May 2024 11:50 am
Published on:
22 May 2024 10:02 am
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