24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

CG Driving License: वाहन चलाते हुए नाबालिग के पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, 25 वर्ष की उम्र तक नहीं बनेगा लाइसेंस

CG Driving License: रायपुर में वाहन चलाते हुए नाबालिग के पकड़े जाने पर 25 साल तक की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) नहीं बनेगा।

2 min read
Google source verification
cg news

CG Driving License: छत्तीसगढ़ के रायपुर में वाहन चलाते हुए नाबालिग के पकड़े जाने पर 25 साल तक की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) नहीं बनेगा। जांच के दौरान पकड़े जाने पर नाबालिग के अभिभावक को 3 साल की सजा और 25000 रुपए के अर्थदंड सें दंडित किया जाएगा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए राज्य पुलिस और परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है।

यह भी पढ़ें: CG Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बन रहे ऑनलाइन डिजिटल ट्रैक, टेंडर जारी…

CG Driving License: 25 वर्ष की उम्र तक नहीं बनेगा लाइसेंस

केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने के आदेश फील्ड में तैनात अमले को दिए गए हैं। साथ ही पकडे़ गए नाबालिग की प्रोफाइल तैयार कर संबंधित पुलिस थाना और परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर लोड करने को कहा गया है। इसके ऑनलाइन होने पर निर्धारित अवधि के पहले डीएल के लिए आवेदन करने पर वह स्वमेव ही रिजेक्ट हो जाएगा।

बता दें कि मोटर वाहन कानून 1989 की धारा 199 अ (5) अनुसार 18 साल से कम उम्र के नाबालिग और किशोर द्वारा वाहन चलाते हुए पकडे़ जाने पर उनके पालक या वाहन के मालिक दोनों को दोषी माना जाता है। इसमें 25 हजार रुपए तक जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

सख्ती होगी

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के डी. रविशंकर ने कहा की नाबालिग के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 25 साल तक की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा। जांच में पकडे़ जाने पर संबंधित नाबालिग की रिपोर्ट मिलने पर सारथी पोर्टल पर इसे लोड किया जाएगा।

नए साल के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा माह के शुरू होने के बाद नाबालिग के वाहन चलाते हुए पकडे़ जाने पर पुलिस को कार्रवाई करने कहा गया है। इस आदेश का सख्ती से पालन करने कहा गया है। वहीं, पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर परिजनों को तलब करने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कि देशभर के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान जागरुकता अभियान चलाकर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा रही है। वहीं, नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माना भी किया जा रहा है।

होगी कार्रवाई

मनोरोग विशेषज्ञों का कहना है कि 14 से 17 साल तक की उम्र तक किशोर अवस्था में आक्रामक वृत्ति होती है। इन उम्र में हॉर्मोन में बदलाव होते हैं। इस दौरान कुछ रोमांचकारी, अतिसाहसिक एवं कुछ अलग करने की इच्छा होती है। हॉर्मोन और मन पर नियंत्रण का तालमेल नहीं बैठ पाने से अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है। एआईजी ट्रैफिक संजय शर्मा ने बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए नाबालिगों को वाहन नहीं देने पर अपील करते हुए अमले को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।