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CG Election 2023 : चुनाव से पहले राजनीतिक दल दूरदर्शन और आकाशवाणी में बताएंगे पार्टी की रीति और नीति

CG Election 2023 : इस विधानसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के लिए समय मिलेगा

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CG Election 2023 : चुनाव से पहले राजनीतिक दल दूरदर्शन और आकाशवाणी में बताएंगे पार्टी की रीति और नीति

CG Election 2023 : चुनाव से पहले राजनीतिक दल दूरदर्शन और आकाशवाणी में बताएंगे पार्टी की रीति और नीति

रायपुर. cg election 2023 : इस विधानसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के लिए समय मिलेगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी नीतियों, कार्यक्रमों, घोषणापत्रों और प्रमुख मुद्दों के संबंध में अपने विचारों के बारे में आम जनता को जानकारी दे सकेंगे।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक राजनीतिक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रचार के लिए प्रारंभिक रूप से 45 मिनट की एक समान अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रसारण के लिए एक बार में 15 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों की सूची के प्रकाशन के दिन से लेकर प्रत्येक चरण के मतदान दिवस के दो दिन पहले तक दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों को प्रसारण के लिए दूरदर्शन पर कुल 629 मिनट तथा उसी प्रकार रेडियो पर प्रसारण के लिए कुल 629 मिनट तस है। इसमें सभी दलों के लिए अनुपातिक रूप से समय दिया गया है। कौन राजनीतिक राजनीतिक दल अपनी बात पहले रखेगा, इसके लिए लॉट निकाला जाएगा। राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रसारण के लिए रिकॉर्डिंग एवं उसकी ट्रांसक्रिप्ट (अनुलिपि) पहले ही जमा कराना होगा। आयोग ने प्रसारण की विषयवस्तु के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं।

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प्रसारण में ये नहीं कर सकेंगे राजनीतिक दल

प्रसारण में दूसरे देशों की आलोचना, धर्मों एवं समुदायों पर आक्षेपण, कोई अश्लील व अपमानजनक चीज, हिंसा भड़काना, न्यायालय की अवमानना, राष्ट्रपति एवं न्यायालय की सत्यनिष्ठा के प्रति निंदा, राष्ट्र की एकता, संप्रभुता एवं अखण्डता को प्रभावित करने वाली कोई चीज, किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी।