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CG Gang Rape Case: न्याय की गुहार लगाने राजभवन पहुंची गैंग रेप की पीड़िता, पुलिस नहीं कर रह थी FIR दर्ज

CG Gang rape Case: छत्तीसगढ़ में गैंग रेप से हड़कंप मच गया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि महीने भर बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं किया।

CG Gang rape Case

CG Gang Rape Case: गैंग रेप पीड़ित आदिवासी युवती को न्याय नहीं मिल रहा है। युवती लगातार पुलिस, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कहीं से उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय नहीं मिलने से मायूस पीडि़ता ने राजभवन पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग की है।

पीडि़ता ने बताया कि एफआईआर के महीने भर बाद भी आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। युवती के अनुसार, आरोपित उसे केस वापस लेने के लिए धमका रहे हैं और पुलिस भी पीड़िता का साथ नहीं दे रही। राज्यपाल से की गई शिकायत के अनुसार, उन्हें थाने में उसे जांच के बहाने घंटों बिठाया जाता है। कुछ दिनों पहले अभनपुर पुलिस ने थाने में रात साढ़े 9 बजे तक बिठाया गया था।

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Gang rape Case: आरोपियों ने दी युवती को जान से मरने की धमकी

सीएमओ से फ़ोन आने पर उसे रेलवे स्टेशन छोड़ा गया। पीडि़ता ने बताया कि काम की तलाश में वह अपने रिश्तेदार की घर टेकारी आई थी। जहां एक घर में घरेलू काम करती थी। 14 अगस्त 2023 को जिस घर में काम करती थी, वहां कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ तो अपने घर जाने शाम को पैदल निकली।

Gang Rape In CG: पुलिस नहीं कर रही थी FIR दर्ज

इसके बाद कोलर चौक के पास सफ़ेद रंग की कार पहुंचे लोगों ने रेलवे स्टेशन छोड़ने के बहाने कार बिठाया और आगे जाकर सुनसान जगह में उसके साथ अनाचार किया। आरोपितों ने युवती को जान से मारने की धमकी देकर केन्द्री रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया। घटना से डरी युवती ने कई बार जशपुर और अभनपुर थाने में शिकायत दी, पर पुलिस ने अपराध दर्ज नहीं किया।

Chhattisgarh Gang rape Case: सीएमओ से पहुंचा फ़ोन तो हुई एफआईआर

जशपुर क्षेत्र की आदिवासी युवती अपने साथ हुए बर्बरता शिकायत मुख्यमंत्री के केम्प कार्यालय में की, तब पुलिस हरकत में आई। बताते हैं कि सीएमओ से फ़ोन जाने के बाद पुलिस ने 14 अप्रैल 2024 को अभनपुर थाने में गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया। युवती के अनुसार उसका मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान भी हो चुका है। सीएमओ से मिले निर्देशों के बाद पुलिस ने आरोपियों पर धारा 363, 376- डी, 506, 114, 115 अंतर्गत अपराध दर्ज किया।