30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

CG Income Tax: 75000 लोगों का 20% कटेगा TDS, पैन को आधार से नहीं कराया लिंक

CG Income Tax: अब भी करीब 75000 लोगों द्वारा पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया है। उनके पैन को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

2 min read
Google source verification
CG Income Tax

CG Income Tax: आयकर विभाग के अल्टीमेटम के बाद 25000 से ज्यादा लोगों ने पैन को आधार से लिंक कराया। 31 मई की देर रात तक पैन कार्ड धारक स्वयं और सीए के दफ्तरों में लिंक कराते रहे। पत्रिका ने प्रमुखता के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद बड़ी संख्या में पैन कार्ड आधार से लिंक किए गए।

इसके कनेक्ट होने के बाद टीडीएस की रकम का दोगुना भुगतान नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, आईटी द्वारा जारी नोटिस के बाद अतिरिक्त राशि जमा करने से राहत मिलेगी। निर्धारित अवधि के दौरान लिंक नहीं कराने वालों को अब आयकर अधिनियम के हर सेक्शन के अनुसार 20 फीसदी टीडीएस की राशि कटेगी। साथ ही, नोटिस का जवाब भी करदाता को देना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें: CG Income Tax: 20% कटेगा TDS, एक क्लिक से आज ही पैन को आधार से करें लिंक

CG Income Tax: 75000 लोगों का कटेगा 20% TDS

हालांकि अब भी करीब 75000 लोगों द्वारा पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया है। उनके पैन को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कर सलाहकार और सीए का कहना है कि कई लोगों के पास दो पैन कार्ड हैं। वहीं, मृत लोगों के पैन निरस्त नहीं कराए गए हैं। इसके कारण लिंक नहीं कराने वालों की संख्या इतनी अधिक है। बता दें कि इसे लिंक नहीं कराने वालों का पैनकार्ड निष्कि्रय माना जाएगा। इससे उन्हें बैंकिंग लेन-देन में काफी परेशानी आएगी।

CG Income Tax: यह है नियम

आयकर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चेतन तारवानी ने बताया कि नियमानुसार किसी का स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड एक होना चाहिए। इससे अधिक बनाना अपराध की श्रेणी में आता है। इसकी अवहेलना करने पर आयकर एक्ट के तहत अपराध है। इसमें 10000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है।

एक से अधिक पैन कार्ड होने पर वह इसे सरेंडर कर सकता है। वहीं जानबूझकर इसका उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि पैन कार्ड से आधार का लिंक कराने से टैक्स चोरों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। टैक्स चोरी पर लगाम के लिए यह नियम लाया गया है।