
CG Income Tax: पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर 1 जून से दोगुना टीडीएस कटेगा। आयकर अधिनियम के हर सेक्शन के अनुसार 20 फीसदी टीडीएस का राशि कटेगी। साथ ही, नोटिस का जवाब भी करदाता को देना पड़ेगा। इससे बचने के लिए पैनकार्ड धारक 1000 रुपए जमाकर 31 मई तक घर बैठे लिंक कर सकते हैं।
निर्धारित अवधि में पैन को आधार से जोड़ने पर टीडीएस की अतिरिक्त राशि नहीं देना पड़ेगा। इससे करदाता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस से उन्हें मुक्ति मिलेगी। वहीं आयकर विभाग के सकुर्लर की अवहेलना और निर्धारित समय पर लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को अमान्य घोषित किया जा सकता है। बता दें कि आयकर विभाग द्वारा पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए कई बार मौका दिया जा चुका है।
आयकर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चेतन तारवानी ने बताया कि प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा करदाता है। इसमें से करीब 1 लाख लोगों ने पैनकार्ड से आधार को लिंक नहीं कराया है। 24 अप्रैल को सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स ने सकुर्लर जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि जिन लोगों के अकाउंट से कम टीडीएस कटा है, वे 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ सकते है। ऐसा करने पर उन्हें ज्यादा टीडीएस नहीं देना होगा। आयकर विभाग की वेबसाइट में जाकर घर बैठे ही अपना पैन व आधार लिंक कर सकते है। आयकर नियमों के अनुसार अगर स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है तो नियमानुसार प्रत्येक सेक्शन में 20 फीसदी टीडीएस कटेगा।
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाना पड़ेगा। इसे खोलने के बाद Quick Links पर क्लिक करने पर Link Aadhaar ऑप्शन आएगा। इसे क्लिक कर पैन और आधार नंबर दर्ज करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करें। इसके बाद आधार कार्ड में लिखा अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। इसे पूरा करते हुए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को लिखने और Validate पर क्लिक करते ही पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
Updated on:
31 May 2024 09:21 am
Published on:
31 May 2024 08:29 am
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