
CG Liquor Scam:ईओडब्ल्यू ने 2161 करोड़ के शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, एपी त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन के खिलाफ 9000 पन्नों की चार्जशीट पेश की। इसमें 3 पेज की समरी और जांच के दौरान जब्त किए गए 17 मोबाइल और 1 लैपटॉप शामिल हैं। अब इस प्रकरण की सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
चार्जशीट में बताया गया है कि किस तरह से सिंडिकेट बनाकर अवैध वसूली की जाती थी। किस तरह से वसूली की रकम में कमीशन की हिस्सेदारी और लाभांवित होने वालों का ब्यौरा दिया गया है। इसे विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की अदालत में सोमवार को पेश किया गया। इस दौरान न्यायिक रिमांड की अवधि समाप्त होने पर अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को उपस्थित कराया गया।
इस दौरान उपसंचालक अभियोजन मिथलेश वर्मा एवं विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडेय ने चालान पेश करते हुए न्यायालय को बताया कि उक्त मामले में अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी को यूपी एसटीएफ की टीम ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई है। इसलिए उक्त दोनों को कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। विशेष न्यायाधीश ने पेश किए गए चालान और इलेक्ट्रानिक डिवाइस को लोहे के ट्रंक में सुरक्षित रखने का निर्देश ईओडब्ल्यू के विवेचना अधिकारी को दिया। साथ ही सुनवाई के दौरान जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराने कहा। बता दें कि 4 अप्रैल को शराब घोटाले अरविंद सिंह और इसके बाद अनवर, त्रिलोक और एपी त्रिपाठी गिरफ्तार किए गए।
ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले की जांच करने के बाद लोहे के 2 बडे़ ट्रंक में नीले और लाल रंग के 22 बंडलों में कोर्ट लाया गया था। इन सभी में अपराध क्रमांक और आरोपियों के नाम लिखे हुए थे। वहीं इलेक्ट्रानिक साक्क्ष्यों का अलग पैकेट बनाया गया था। इसे कोर्ट में चालान के साथ पेश किया गया। कोर्ट ने अपने आर्डरशीट में कहा है कि अदालत में इसे रखने की जगह नहीं है। इसलिए ईओडब्ल्यू को सुरक्षित रखने और सुनवाई के दौरान पेश करने के निर्देश दिए है। शराब घोटाले में पेश किए गए मुख्य चालान में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस प्रकरण में 70 नामजद और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। प्रकरण की जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर अन्य लोगों को आरोपी बनाने के बाद पूरक चालान बाद में पेश किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूपी STF ने दोनों को 3 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद सोमवार को मेरठ कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को 15 जुलाई तक जेल भेज दिया है।
Updated on:
03 Jul 2024 08:10 am
Published on:
02 Jul 2024 08:14 am

