
CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें एक वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के आधार पर सशर्त जमानत दी है। इस आधार पर टूटेजा अभी जेल से रिहा नहीं होंगे।
कोर्ट के निर्देशानुसार टुटेजा को अपना पासपोर्ट संबंधित अधिकारियों के समक्ष जमा कराना होगा और आगे की सुनवाई के दौरान अदालत के साथ पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह राहत सख्त शर्तों के अधीन दी जा रही है।
टुटेजा की जमानत याचिका की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बैंच में हुई है। अनिल टुटेजा को यह राहत ईडी की केस में मिली है। उनके खिलाफ अभी ईओडब्ल्यू ने भी केस दर्ज किया है जिस कारण से जमानत मिलने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
प्रदेश में हुए 2161 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इसकी अवधि पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि यह दूसरी बार है जब ईओडब्ल्यू ने कवासी लखमा को रिमांड पर लिया है।
Updated on:
15 Apr 2025 05:27 pm
Published on:
15 Apr 2025 05:27 pm
