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काउंसलिंग में बोनस अंक विवाद, छात्र को 94वीं रैंक का हुआ नुकसान, आज जारी हो सकती है नई आवंटन सूची

CG Medical College: पिछले 6 साल में तीसरी बार बोनस अंक के विवाद से दो बार काउंसलिंग प्रभावित हुई है। छह साल पहले कोरबा के इन सर्विस कोटे के डॉक्टर ने फर्जी बोनस प्रमाणपत्र बनवा लिया था।

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CG Medical College

CG Medical College: मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स में चल रही काउंसलिंग में बोनस अंक विवाद के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शनिवार को नई मेरिट सूची जारी कर दी। 30 के बजाय 16 अंक बोनस मिलने के बाद डॉ. यश कुमार 14वीं से सीधे 108वीं रैंक पर आ गए हैं। वहीं शिकायत करने वाली डॉ. अपूर्वा चंद्राकर 20वीं से 19वीं रैंक पर आ गई हैं। यानी उन्हें एक रैंक का फायदा मिला है। जबकि यश को 94 रैंक का नुकसान हुआ है।

CG Medical College: आज जारी हो सकती है आवंटन सूची

यश को पहले नेहरू मेडिकल कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस की सीट मिली थी, अब उन्हें ये सीट नहीं मिल पाएगी। वहीं अपूर्वा को सिम्स में स्किन विषय की सीट मिली थी। ये विषय उनका तीसरा प्रिफरेंस था। यानी पहला प्रिफरेंस रेडियो डायग्नोसिस या जनरल मेडिसिन रहा होगा। डीएमई कार्यालय ने सूरजपुर में पदस्थ मेडिकल अफसर डॉ. यश को बोनस अंक ज्यादा देने की पुष्टि होने के बाद शुक्रवार की रात आवंटन सूची रद्द कर दी थी।

पत्रिका ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। नई मेरिट सूची के बाद रविवार को आवंटन सूची जारी की जा सकती है। पहली आवंटन सूची रद्द होने के बाद काउंसलिंग में देरी हो गई है। यही कारण है कि सूची रद्द होने के तत्काल बाद नई सूची जारी की गई है। डॉ. अपूर्वा के 98.19 परसेंटाइल अंक है। वहीं डॉ. यश को 93.77 परसेंटाइल अंक मिला है, लेकिन बोनस अंक के कारण रैंक में ऊपर आ गया था।

छह साल में तीसरी बार बोनस अंकों का विवाद

पिछले 6 साल में तीसरी बार बोनस अंक के विवाद से दो बार काउंसलिंग प्रभावित हुई है। छह साल पहले कोरबा के इन सर्विस कोटे के डॉक्टर ने फर्जी बोनस प्रमाणपत्र बनवा लिया था। तब उस छात्र को भी रेडियो डायग्नोसिस की सीट मिली थी।

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फर्जीवाड़ा का पता चलने के बाद छात्र ने एडमिशन नहीं लिया। दोबारा आवंटित सूची जारी हुई और डॉ. मनीष मेश्राम को जनरल सर्जरी से रेडियो डायग्नोसिस की सीट आवंटित हुई थी। तीन साल पहले सुकमा में पदस्थ एक इन सर्विस कोटे को डॉक्टर को 70 अंक बोनस में मिल गया इसलिए वह मेरिट सूची में टॉपर भी बन गया। विवाद सामने आने के बाद छात्र एडमिशन लेने ही नहीं पहुंचा।

बोनस अंक से छेड़छाड़ कोई नहीं करता: डीएमई

छात्र को भी रेडियो डायग्नोसिस की सीट आवंटित हुई थी। दरअसल दस्तावेज के सत्यापन के दौरान गलती पकड़ी जाती और छात्र का प्रवेश नहीं हो पाता। छात्र का आरोप था कि बोनस अंक में त्रुटि काउंसलिंग कमेटी ने की है। जबकि तब डीएमई का कहना था कि बोनस अंक से छेड़छाड़ कोई नहीं करता। अधिकारियों के अनुसार छात्र ने ही गलती की थी।

बोनस अंक के सहारे अच्छी सीट फील्ड में नहीं आता कोई काम

बोनस अंक के सहारे इनसर्विस कोटे के तहत डॉक्टरों को रेडियो डायग्नोसिस जैसी महत्वपूर्ण सीट तो मिल जाती है, लेकिन अस्पताल में ये कोई काम नहीं आता। पत्रिका के पास ऐसी जानकारी है, जिसमें एमडी की सीट मिलने के बाद बस्तर संभाग में कार्यरत कुछ डॉक्टर दूसरे काम कर रहे हैं।

यानी वे जहां पदस्थ है, वहां एक्सरे मशीन भी नहीं है। उदाहरण के लिए सूरजपुर के जिस डॉक्टर को रेडियो डायग्नोसिस की सीट मिली थी, पास होने के बाद रिपोर्टिंग नहीं कर पाता। स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पताल में ट्रांसफर करता, तब उनकी डिग्री काम आती।

डिप्लोमा सीटों को कन्वर्ट कर बदल दिया गया डिग्री में

CG Medical College: प्रमोशन के लिए ये डिग्री काम आती है और जिला मुख्यालय में पोस्टिंग होने पर प्राइवेट प्रेक्टिस के लिए काम आता है। पहले इनसर्विस केटेगरी के डॉक्टरों को केवल डिप्लोमा सीटें दी जाती थीं। 4 साल पहले देशभर में डिप्लोमा सीटों को कन्वर्ट कर डिग्री में बदल दिया गया।