
CG NAN Scam: छत्तीसगढ़ में राशन घोटाले के आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की अग्रिम जमानत रद्द करवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह दलील देकर कोर्ट को चौंका दिया कि टुटेजा ने अग्रिम जमानत के लिए राज्य की न्यायपालिका को प्रभावित किया।
CG NAN Scam: जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह की कोर्ट में ईडी की ओर से कहा गया कि टुटेजा और उनके सह-आरोपी आलोक शुक्ला ने अग्रिम जमानत का दुरुपयोग किया। उन्होंने कथित तौर पर न्यायिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ की और जमानत हासिल करने के लिए कथित तौर पर हाईकोर्ट के एक जज को प्रभावित किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रणाली से संबंधित आरोपों की पहले गंभीरता से तहकीकात कर मामले में आगे बढ़ा जाएगा।
जस्टिस ओका ने कोर्ट में मौजूद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि क्या क्या आरोपों का कोई ठोस सबूत है? इस पर राजू ने कहा कि सबूत पहले ही सीलबंद लिफाफे में पेश किए जा चुके हैं। हालांकि, बेंच को कागजात में सीलबंद लिफाफा नहीं मिला। न्यायालय ने रजिस्ट्री को सीलबंद लिफाफे को तलाशने तथा नहीं मिलने पर ईडी को नए सीलबंद दस्तावेज पेश करने को कहा।
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अधिवक्ता महेश जेठमलानी और राजू ने कहा कि ईडी के अलावा राज्य सरकार की ओर से भी हलफनामे पेश किए गए हैं जिनमें मामले को प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई है। हलफनामों में चैट का विवरण है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने न्यायपालिका को प्रभावित किया और राज्य के पूर्व महाधिवक्ता इसमें शामिल थे।
Updated on:
29 Sept 2024 08:45 am
Published on:
29 Sept 2024 08:44 am
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