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CG News: मुख्य सचिव से 14 दिन में रिपोर्ट तलब, शवगृह में लावारिस शवों के ढेर की जांच शुरू

CG News: रायपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अंतिम संस्कार के लिए स्थान निर्धारित नहीं किए जाने से रायपुर ज़लिा अस्पताल के शवगृह में लावारिस शवों के ढेर लगने की जानकारी को स्वत: संज्ञान लिया है।

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CG News: मुख्य सचिव से 14 दिन में रिपोर्ट तलब, शवगृह में लावारिस शवों के ढेर की जांच शुरू(photo-patrika)

CG News: मुख्य सचिव से 14 दिन में रिपोर्ट तलब, शवगृह में लावारिस शवों के ढेर की जांच शुरू(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अंतिम संस्कार के लिए स्थान निर्धारित नहीं किए जाने से रायपुर ज़लिा अस्पताल के शवगृह में लावारिस शवों के ढेर लगने की जानकारी को स्वत: संज्ञान लिया है। इन मृत लोगों का अंतिम संस्कार एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किए जाने और तीन अज्ञात शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेजे जाने की घटना को गंभीरता से आयोग ने लिया है।

CG News: 14 दिन में मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

इसे लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही आयोग ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मीडिया रिपोर्ट सही होने कि स्थिति में यह मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन का मामला है। क्योंकि मृतकों को अपने धर्म के अनुसार समानपूर्वक अंतिम संस्कार का अधिकार है।

ऐसा गैरजिमेदाराना कृत्य अक्षय है। जबकि रायपुर जिला प्रशासन द्वारा लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए तीन साल पहले तीन एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है। जहां गैर-सरकारी संगठन द्वारा 800 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया गया। कहा जा रहा है कि मिट्टी भरकर इस भूमि का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जिला प्रशासन ने इस बारे में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है।

वैधानिक नियम

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मृतकों की गरिमा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए 2021 में परामर्श जारी किया था। इसमें कहा गया था कि आम स्वीकार्य वैधानिक नियम के तहत भारतीय संविधान में जीवन, उचित व्यवहार और गरिमा का अधिकार जीवित व्यक्तियों के साथ ही उनके मृत शरीर पर भी लागू होता है।