
CG News: पुरानी कार बेचने पर डीलरों को देना होगा 18% GST, सरकार का नया नियम लागू...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऑटो मोबाइल डीलरों को अब पुरानी कार को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत में बेचने पर 18 फीसदी जीएसटी अनिवार्य रूप से देना पडे़गा। इसके लिए कार के मूल्य का निर्धारण घिसावट (डेप्रिसिएशन) का मूल्यांकन करने के बाद निर्धारित होगा। इससे अधिक कीमत पर बेचने पर अतिरिक्त कीमत के आधार पर जीएसटी की कटौती होगी।
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट चेतन तरवानी ने बताया कि कार बेचने वाला एक व्यक्ति या पंजीकृत कार डीलर नहीं होने पर जीएसटी नियम लागू नहीं होगा। खरीदार के जीएसटी में पंजीकृत नहीं होने पर भी टैक्स देयता नहीं बनेगी लेकिन, कार बेचने वाला जीएसटी में पंजीकृत होने पर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी होने पर जीएसटी देना पड़ेगा।
पंजीकृत डीलर द्वारा किसी कार को 10 लाख रुपए में खरीदा गया और डेप्रिसिएशन के बाद उसकी बुक वैल्यू दूसरे साल 7.65 लाख रुपए रह गई है। इसे 8 लाख रुपए में बेचने पर 35000 रुपए का लाभ मिलने पर 18 फीसदी जीएसटी देना पडे़गा। वहीं कार को 7.50 लाख में बेचने पर इसकी बुक वैल्यू से कम होने पर जीएसटी दर लागू नहीं होगी।
बता दें कि कार खरीदते समय जीएसटी इनपुट क्रेडिट उपलब्ध नहीं होता। बिक्री के समय सही तरीके से जीएसटी ट्रांजैक्शन करना जरूरी है। वहीं, कार बुक वैल्यू से अधिक में बेचने पर इसे वार्षिक रिटर्न में दर्ज करना अनिवार्य होगा। जीएसटी को लेकर कारोबारियों और जीएसटी रजिस्टर्ड संस्थानों को सलाह दी है कि पुरानी कार की बिक्री करते समय नियमों को ध्यानपूर्वक पालन करें। ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कर संबंधी परेशानी से बचा जा सकें।
Updated on:
14 Sept 2025 10:42 am
Published on:
14 Sept 2025 10:41 am
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