
CG News: छत्तीसगढ़ में खरसिया- नवा रायपुर- परमलकसा परियोजना 5वीं एवं 6वीं रेललाइन (278 किमी) के संबंध में भू-अर्जन हेतु राजस्व अनुभाग बलौदाबाजार एवं पलारी के प्रभावित 36 गांवों के 150 मीटर परिधि के बाहर वाले खसरा नंबर की जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगे प्रतिबंध (Restrictions) को हटा दिया गया है। सूची अनुसार खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि के समस्त भू-भाग पर आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन (डायवर्सन), निर्माण कार्य एवं अन्य लाभप्रद कार्यों पर रोक रहेगी। इस संबंध में बलौदाबाजार कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, जो तत्काल प्रभावशील होग़ा।
बलौदाबाजार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर (SECR Bilaspur) के उप मुख्य अभियंता के प्रस्ताव के अनुसार पूर्व मे जारी आदेश में संशोधन करते हुए अनुभाग बलौदाबाजार के ग्राम धनगांव, ताराशिव, अमलकुण्डा, मिश्राईनडीह, भदरा, सुढ़ेली, सेमराडीह, खैदा, बिटकुली, छुईहा, पनगांव, मगरचबा, सकरी, गोडखपरी, दशरमा, रिसदा, पुरान, ठेलकी, खम्हरिया, चांपा, पौसरी, भरूवाडीह ग्रामों के रोक हटाए गए खसरा नंबरों की सूची राजस्व अनुभाग में उपलब्ध है। संलग्न सूची अनुसार खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि के सभी भू-भाग पर आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन (डायवर्सन), निर्माण कार्य एवं अन्य लाभप्रद कार्यों पर रोक है।
इसी प्रकार एवं अनुभाग पलारी के ग्राम सैहा, गुमा, गितकेरा, अमलीडीह, चुचरूगंपुर, छिराही, गाड़ाभाठा, सरकीपार, खपरी, परसवानी, छेरकाडीह, रेंगाडीह, मुसवाडीह, जारा, कुल 36 गांवों की संलग्न सूची अनुसार खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि के समस्त भू-भाग पर आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन (डायवर्सन) निर्माण कार्य (Construction Work) एवं अन्य लाभप्रद कार्यों पर रोक है। उक्त ग्रामों के शेष खसरा नंबरों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया गया है। रोक हटाए गए खसरा नंबरों की सूची राजस्व अनुभाग में उपलब्ध है।
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Updated on:
17 Sept 2025 09:01 pm
Published on:
17 Sept 2025 08:38 pm
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