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CG News: जमानत पर रिहा हुई रशियन गर्ल, देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं, पुलिस के पास पासपोर्ट जब्त

CG News: वीआईपी रोड एक्सीडेंट में युवक की मौत और दो अन्य घायल मामले में गिरफ्तार यूक्रेन की युवती को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन उसे देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

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Updated: 17 Apr 2025, 10:22 AM IST

CG News: जमानत पर रिहा हुई रशियन गर्ल, देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं, पुलिस के पास पासपोर्ट जब्त

CG News: वीआईपी रोड में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत और दो लोगों के घायल होने के मामले में यूक्रेन की युवती नोदिरा को जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि रायपुर जिला न्यायालय ने उसे भारत छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी। उसका पासपोर्ट अभी भी पुलिस के पास जब्त है।

CG News: पुलिस की जांच में कई खामियां

युवती के अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस की जांच में कई खामियां मिली। प्रकरण की जांच के दौरान ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि हादसे के समय वह कार चला रही थी जबकि उसे कार चलाना ही नहीं आता है। घटना के समय वह कार में बैठी हुई थी। ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में विदेश मंत्रालय के माध्यम से इस बात की पुष्टि की जानी थी। जिसे कोर्ट के समक्ष रखा गया।

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लोक अभियोजक को पहले ही मिल चुकी जमानत

CG News: न्यायाधीश ने सभी तर्कों को सुनने के बाद युवती को जमानत दी। 5 फरवरी 2025 की आधी रात को रायपुर के वीआईपी रोड में तेज रतार कार ने एक्टिवा सवार तीन युवकों को ठोकर मारी थी। इस हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे। इनमें से एक की मौत हो गई थी।

घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कार को घेर लिया। कार में विदेशी युवती नोदिरा और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) के विशेष लोक अभियोजक भावेश आचार्य सवार थे। सूचना के बाद तेलीबांधा पुलिस ने घटनास्थल से युवती और डीआरआई के विशेष लोक अभियोजक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें डीआरआई के लोक अभियोजक को पहले ही जमानत मिल चुकी है।