
रायपुर. छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने निर्वाचन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मतदान के 48 घंटे पहले से मतदान समाप्ति तक टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रतिबंधित रहेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 के तहत प्रत्याशी अथवा किसी दल द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं किया जाएगा। इसके तहत टेलीविजन में किसी भी प्रकार का सर्वे, जो मतदाता को किसी प्रत्याशी अथवा दल के पक्ष या विरोध में प्रभावित करता है, का प्रसारण नहीं किया जाएगा। इसमें किसी विश्लेषक, भागीदार द्वारा अपने मत अथवा विचारों से मतदाता को प्रभावित किया जा सकता है, अपील, परिचर्चा, दृश्य अथवा ध्वनि शामिल है। ऐसा कोई भी प्रसारण प्रतिबंध के दायरे में हैं तथा ऐसे किसी भी प्रसारण को अधिनियम का उल्लंघन समझा जाएगा।
दो साल की जेल या जुर्माना
अधिनियम के तहत ऐसा किए जाने पर दो साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त 48 घंटे के पूर्व तक प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन समिति से प्रमाणित कराने के बाद ही विज्ञापन का प्रसारण कराया जा सकेगा।
प्रसारणों की करेंगे निगरानी
केंद्रीय चुनाव आयोग निर्वाचन की घोषणा के समय से लेकर उसकी समाप्ति और निर्वाचन परिणामों की घोषणा होने तक समाचार प्रसारकों द्वारा किए गए प्रसारणों की निगरानी करेगा। प्रसारकों द्वारा किसी प्रकार के उल्लंघन के बारे में निर्वाचन आयोग की ओर से न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एनबीएसए) को मिली शिकायतों पर नियमों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने के निर्देश
इसके अतिरिक्त प्रिंट माध्यमों के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा मार्गनिर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत निर्वाचन और उम्मीदवारों के बारे में निष्पक्ष रिपोॢटंग करना, साम्प्रदायिक अथवा जातिगत आधार पर अभियान चलाना प्रतिबंधित करना, उम्मीदवारों के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के बारे में आलोचनात्मक व्यक्तव्य नहीं प्रकाशित करना, उम्मीदवारों या पार्टी के विरूद्ध आरोपों को सत्यापित किए बिना प्रकाशित नहीं करना जैसे अनेक महत्वपूर्ण निर्देश शामिल हैं।
Published on:
18 Oct 2018 08:15 am
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