
किशोरी से रेप के दोषी को 20 साल की कैद (Photo source- Patrika)
CG Rape Case: किशोरी को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी ट्रक चालक को 20 साल की कैद और 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि धरसींवा थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 साल की किशोरी को 12 नवंबर 2021 की रात ट्रक चालक भगाकर ले जा रहा था।
किशोरी के पिता ने उसे ट्रक में ले जाते हुए देखकर पीछा किया, लेकिन आरोपी फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता के पिता ने धरसींवा थाने में शिकायत की, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरतार कर बालिका को बरामद किया। साथ ही प्रकरण की जांच कर अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान की अदालत में चालान पेश किया।
Published on:
27 Jul 2025 12:05 pm
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