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भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, CAA के ख़िलाफ़ प्रस्ताव लाने वाला पांचवा राज्य बना छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव के अलावा और कई अहम फैसले लिए गए।

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भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, CAA के ख़िलाफ़ प्रस्ताव लाने वाला पांचवा राज्य बना छत्तीसगढ़

भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, CAA के ख़िलाफ़ प्रस्ताव लाने वाला पांचवा राज्य बना छत्तीसगढ़

रायपुर . देश भर में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के आज छत्तीसगढ़ सरकार ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव तैयार कर लिया है। छत्तीसगढ़ देश का पांचवा राज्य बन गया है। जिसने CAA के खिलाफ प्रस्ताव रखा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब और राजस्थान में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा चुका है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में भूपेश कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव लाकर विरोध जताया।

 बैठक में प्रधानमंत्री से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सी.ए.ए.) में किए गए संशोधन को आम जनता में देखे जा रहे विरोध के दृष्टिगत, वापस लिए जाने का अनुरोध भारत सरकार से करने का निर्णय लिया गया।

 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत ‘‘कोई भी सोसायटी, किसी भी सरकार के उपक्रम सहकारी सोसायटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम या निजी उपक्रम के साथ, किसी विशेष कारबार के लिए जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता शामिल है, सहयोग कर सकेगी। कोई भी सहकारी सोसाइटी साधारण सभा के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, उसके साधारण सम्मिलन में पारित संकल्प द्वारा ऐसा सहयोग कर सकेगी। सहकारी सोयाइटी को ऐसा सहयोग करने के पूर्व प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का 2500/-प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसा करने हेतु मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के गठन का आदेश जारी किया गया है। जिसका बैठक में अनुसमर्थन किया गया।

 राज्य में वर्तमान में वास्तविक सिंचाई क्षमता 10.38 लाख हेक्टेयर है, जोकि कुल कृषि योग्य भूमि का 18 प्रतिशत है। राज्य में सिंचाई के त्वरित विकास हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम को छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ अद्योसंरचना विकास निगम में कार्यरत अमले को जहां प्रतिनियुक्ति पर है, उन्हें वहीं पर यथावत रखने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम का गठन अधिसूचना के दिनांक से प्रभावशील होगी।

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