
DA Hike
DA Hike: प्रदेश में एक बार फिर डीए और एरियर्स राशि की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बार छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68 (2) के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी डीएएरियर्स भुगतान करने की मांग उठाई है। इसके लिए मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा गया है।
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा व सचिव राजेश चटर्जी ने बताया मोदी की गारंटी के बाद भी देय तिथि से महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने से कर्मचारियों को लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान को मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 68(2) के तहत,मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों में समानता का प्रावधान है। इसी धारा के तहत ही भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा दिया गया था।
उन्होंने आगे बताया है कि मध्यप्रदेश शासन के आदेश 28 अक्टूबर में कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए का लाभ देय तिथि 1 जनवरी 24 से प्रभावशील किया गया है। आदेश में नगद भुगतान माह नवंबर से तथा एरियर्स की राशि का भुगतान 4 समान किश्तों में करने का उल्लेख है। जबकि,छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 17 अक्टूबर को जारी आदेश में 50 फीसदी डीए को 1 अक्टूबर से प्रभावशील किया गया है। जिसके कारण जनवरी- 2024 से सितंबर-2024 कुल 9 माह का एरियर्स लाभ से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी-अधिकारी वंचित हैं।
फेडरेशन के कर्मचारी नेताओं ने मुख्य सचिव से केंद्र के समान लंबित 3 प्रतिशत डीए देय तिथि जुलाई से अन्य राज्य की भांति शीघ्र स्वीकृत करने की मांग भी की गई है।
Updated on:
16 Nov 2024 11:26 am
Published on:
16 Nov 2024 11:23 am
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