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Chhattisgarh Gambling Bill 2022: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक 2022(Chhattisgarh Gambling Bill 2022) को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक जनवरी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित हुआ था। नए विधेयक में ऑनलाइन सहित सभी प्रकार के ऑफलाइन जुआ में सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसमें तीन साल तक की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। नए विधेयक में जुए की अलग-अलग व्याख्या करके सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है।
ये हैं कानूनी प्रावधान
इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंटमीडिया में जुआ का विज्ञापन नहीं हो सकेगा। इसका उल्लंघन करने पर तीन वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
ऑनलाइन जुआ खेलने और खिलवाने वालों पर पहली बार एक से तीन साल तक की सजा और 50 हजार से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो से सात साल की सजा और 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना।
ऑनलाइन जुआ में बैंक खाताधारक पर छह माह की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना।
इस कानून में लॉटरी को शामिल नहीं किया गया है।
यह कानून कौशल के लिए खेले गए किसी खेल में लागू नहीं होगा, बल्कि अवसर एवं भाग्य के खेलों पर ही लागू होगा।
सार्वजनिक मार्गों व स्थानों पर जुआ खेलने पर छह माह की सजा। साथ ही तीन से दस हजार रुपए तक का जुर्माना।
जुआ घर का स्वामी होने या उसे चलाने वालों पर पहली बार छह से तीन साल तक की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो से पांच साल तक की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना।
वर्ली, मटका पर पहली बार छह से तीन साल तक की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर एक से पांच साल तक की सजा और 50 हजार का जुर्माना।
Published on:
28 Mar 2023 01:00 pm
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