
बिल्डर ने दूसरे की जमींन दिखाकर कर दिया सौदा, फोरम ने ठोका जुर्माना
रायपुर. जिला उपभोक्ता फोरम ने दूसरे की जमीन दिखाकर सौदा करने वाले वात्सल्य बिल्डर्स पर 6 लाख रुपए ब्याज और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही खरीददार द्वारा किश्तों में जमा की गई राशि 10 लाख 12 हजार 400 रुपए लौटाने का आदेश दिया है।
यह राशि उसे महीनेभर के भीतर अदा करना होगा। नहीं देने पर उसे अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष उत्तरा कुमार कश्यप ने मामले की सुनवाई करते हुए बिल्डर्स को सेवा में लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया है।
अनूपपुर मध्यप्रदेश निवासी अशोक कुमार ने 2014 में पचपेड़ी नाका स्थित वात्सल्य बिल्डर से प्लाट खरीदने संपर्क किया था। इस दौरान उसने रायपुर के सेजबहार में पूर्ण विकसित प्लाट बताकर जमीन दिखाया था। इसमें प्लाट की कटिंग, बिजली खंभा, ट्रांसफार्मर और एक मकान बना हुआ था। बिल्डर्स ने बताया कि डायवर्सन और नक्शा के लिए आवेदन लगा हुआ है।
यह तीन चार माह में पूरा हो जाएगा। करीब 1500 वर्गफुट प्लाट के लिए 40 फीसदी पहले और 60 फीसदी बकाया राशि किश्तों में अदा करने का प्रावधान रखा था। नियमानुसार उपभोक्ता ने प्लाट बुकिंग कराया और किश्तों में 10 लाख 12400 रुपए जमा किया।
इसके बाद जमीन के दस्तावेज मांगने पर बिल्डर्स उसे चक्कर लगवाता रहा। संदेह होने पर उपभोक्ता ने इसकी छानबीन की। इस दौराना पता चला कि यह जमीन सिल्वर बिल्डर्स के नाम पर है। इसे गलत तरीके से प्रचारित कर बेचा गया है। वास्तविकता सामने आने पर उपभोक्ता ने रकम लौटाने की मांग की। नहीं देने पर दस्तावेजी साक्ष्य सहित फोरम में आवेदन पेश किया। इसकी जांच करने के बाद फोरम अध्यक्ष ने बिल्डर को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा।
लेकिन, वह संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसे देखते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने सेवा में लापरवाही को किश्तों के रुप में जमा 10 लाख 12400 रुपए 15 फीसदी ब्याज सहित लौटाने, मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार का जुर्माना और 2 हजार रुपए वाद व्यय देने का आदेश पारित किया है।
Published on:
25 Nov 2018 09:39 am
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