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मानहानि मामले में कोर्ट में मंत्री चंद्राकर ने दिया बयान, बोले – बगैर सबूत कोई कुछ भी नहीं बोल सकता

पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर सोमवार सुबह मानहानि मामले में मनजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू के खिलाफ बयान देने कोर्ट पहुंचे।

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रायपुर . पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर सोमवार सुबह मानहानि मामले में मनजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू के खिलाफ बयान देने कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में बयान देने के बाद मंत्री अजय चंद्राकर ने मनजीत कौर और कृष्ण कुमार साहू के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मनजीत कौर और कृष्ण कुमार बगैर किसी सबूत के आरोप लगा रहे हैं और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बिना सबूत के कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। मंत्री अजय चंद्राकर ने बिना सबूत आरोप लगाने और छवि खराब करने के आरोप में मंजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी।

जानें पूरा मामला

बतादें कि मंजीत कौर और कृष्ण कुमार साहू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मंत्री अमर चंद्राकर की चल और अचल संपत्ति की जांच के आदेश दिए थे।

कोर्ट के आदेश के खिलाफ मंत्री अजय चंद्राकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश के विपरीत मंत्री के चल और अचल संपत्ति की जांच के आदेश पर रोक लगा दी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंजीत कौर और कृष्ण कुमार साहू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत में अपील करने के निर्देश दिया था।

गौरतलब है कि पूर्व में हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने अगस्त 2017 में मनजीत और कृष्ण कुमार की याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज़ कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को अपील दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बेनामी संपत्ति बनाई है।