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शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले करदा के सरपंच बर्खास्त

शासकीय ्भूमि कब्जा करने के आरोप में ग्राम पंचायत करदा के सरपंच को धारा 40 के तहत पदमुक्त कर दिया गया है। पंचायत चुनाव के बाद से ग्रामीणों ने सरपंच के विरुद्व शिकायत की थी कि 4 एकड़ शासकीय जमीन पर कब्जा कर बोर खनन के साथ बाड़ी लगाया है।

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शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले करदा के सरपंच बर्खास्त

शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले करदा के सरपंच बर्खास्त

कोरदा (लवन)। शासकीय ्रभूमि कब्जा करने आरोप में ग्राम पंचायत करदा के सरपंच को धारा 40 के तहत पदमुक्त कर दिया गया है। कोरदा की जनसंख्या लगभग 4 हजार है। पंचायत चुनाव के बाद से ग्रामीणों ने सरपंच के विरुद्व शिकायत की थी कि 4 एकड़ शासकीय जमीन पर कब्जा कर बोर खनन के साथ बाड़ी लगाया है। आज से 3 साल पहले ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तहसीलदार, एसडीएम व कलेक्टर से की थी। लम्बे समय के जांच, बयान के बाद बलौदाबाजार एसडीएम ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत 18 अप्रैल को सरपंच महेश साहू को पद से पृथक कर दिया है।
ग्राम करदा के ग्रामीण मधुसुदन पैकरा, नरेन्द्र कुमार साहू, शत्रुहन प्रसाद विश्वकर्मा, रघुवीर पैकरा, आजूराम, मुरारी साहू, विजय सिंह पैकरा, अजीताराम, संतोष साहू, आत्माराम साहू ने शिकायत की थी कि सरपंच ने 4 एकड़ शासकीय भूमि (जिसमें बाड़ी व कुआं है) पर पिछले 8-10 वर्षो से कब्जा किया हुआ है। इसके बावजूद सरपंच चुनाव के समय शपथ पत्र में गलत जानकारी देकर चुनाव जीत गए। शिकायत पर लम्बे समय से जांच-बयान लिया गया। शिकायत सही पाए जाने पर बलौदाबाजार एसडीएम ने सरपंच महेश साहू को धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया।
इसी तरह जनपद पंचायत बलौदाबाजार अन्तर्गत ग्राम अहिल्दा में सरपंच झब्बूलाल साहू को निर्माण कार्य में रुचि नहीं लेने पर सरपंच पद सेे बर्खास्त किया है। ग्राम पंचायत कोहरौद में पंचो ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया। इसी तरह ग्राम पंचायत तुरमा के सरपंच को पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव कर हटाया। जिसके चलते इन पंचायतों में विकास कार्य नहीं के बराबर है।
जनपद पंचायत बलौदाबाजार क्षेत्र अन्तर्गत ऐसे कई ग्राम पंचायते हंैं, जहां विकास की स्थिति शून्य है। जिसका प्रमुख कारण पंचायतों में ग्रामीणों की शिकवा, शिकायत, पंच-सरपंचों की आपसी विवाद, सरपंच की जगह सरपंच प्रतिनिधि का होना, सरपंचों के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा करना, विकास कार्य के लिए सही समय पर प्रस्ताव पारित न होना है।

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करदा सरपंच को धारा 40 के तहत पद से हटाने के लिए आदेश हो चुका है। जिसकी सूचना पंचायत सचिव के माध्यम से ग्राम पंचायत करदा को दे दी गई है। यह कार्रवाई बलौदाबाजार एसडीएम कार्यालय से हुई है।
- अनिल कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जपं बलौदाबाजार