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कृषि विभाग की कार्रवाई: खाद स्टॉक में गड़बड़ी, 18 विक्रेताओं को शोकॉज नोटिस

जिले में रबी फसलों के लिए खाद की कमी न हो इसके लिए कृषि विभाग खाद व्यवसायी निजी थोक, खुदरा विक्रेताओं व सहकारी समिति के स्टॉक का सत्यापन करा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जांच के दौरान निरीक्षकों ने पाया कि विक्रेताओं की पीओएस मशीन स्टॉक में जितनी खाद की मात्रा अंकित है, उतनी ही मात्रा भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

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बिलासपुर. खाद की कालाबाजारी को रोकने कृषि विभाग ने जिले भर में अभियान छेड़ रखा है। खाद विक्रेताओं की दुकानों में छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 18 खाद विक्रेताओं के यहां स्टॉक में अतियमितता मिलने पर उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया है।

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यहां-यहां हुई जांच, पाई गई खामियां
जिले में करीब 200 खाद विक्रेता हैं। सभी के यहां क्रमश: जांच की जा रही है। गड़बड़ी पाए जाने पर चेतावनी स्वरूप शोकॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। दोबार वही गड़बड़ी मिली तो अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
पीडी हथेस्वर, संयुक्त संचालक कृषि।

जिले में उर्वरक निरीक्षकों द्वाराअब तक वि.ख. तखतपुर से मेसर्स रामकृष्ण कृषि सुरक्षा केंद्र लाखासार, मेसर्स अंसारी खाद भंडार तखतपुर, यादव बिल्डिंग मटेरियल एंड खाद भंडार बेलसरी, मेसर्स प्रज्ञा कृषि केन्द्र जरौंधा, योगेश कृषि केंद्र मुरू, मोहन कृषि केंद्र तखतपुर, कौशिक कृषि सेवा केंद्र ढनढन, कौशिक कृषि केंद्र सकरी, गोस्वामी कृषि केंद्र लिम्हा, बजरंग खाद भंडार तखतपुर, आदिशक्ति कृषि मुरू, यादव बिल्डिंग मटेरियल तखतपुर, वि.ख. मस्तूरी से पटेल कृषि केंद्र जयरामनगर, रामफल खाद विक्रय केंद्र मल्हार, वि.ख. बिल्हा से शिव खाद भंडार बुधवारी, कृषि सेवा केंद्र चकरभाठा, कृषि उद्यान केंद्र तिफरा, त्रिवेणी खाद भंडार तिफरा सहित कुल 18 निजी उर्वरक विक्रेताओं को स्टॉक मिलान सही नहीं पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जिले में रबी फसलों के लिए खाद की कमी न हो इसके लिए कृषि विभाग खाद व्यवसायी निजी थोक, खुदरा विक्रेताओं व सहकारी समिति के स्टॉक का सत्यापन करा रहा है।

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इसी कड़ी में शुक्रवार को जांच के दौरान निरीक्षकों ने पाया कि विक्रेताओं की पीओएस मशीन स्टॉक में जितनी खाद की मात्रा अंकित है, उतनी ही मात्रा भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। लिहाजा संबंधित फर्म को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्टॉक समायोजन के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। दोबार गड़बड़ी मिलने पर संबंधित फर्म के अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र निलंबन व निरस्त करने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।